फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   पूर्व सरपंच के खिलाफ रिकवरी की मांग को लेकर शिकायतकर्ता पहुंचा डीसी दरबार में

पूर्व सरपंच के खिलाफ रिकवरी की मांग को लेकर शिकायतकर्ता पहुंचा डीसी दरबार में

Wed, 11 Oct 2017 01:27 AM IST
Updated Wed, 11 Oct 2017 01:27 AM IST
विज्ञापन
पूर्व सरपंच के खिलाफ रिकवरी की मांग को लेकर शिकायतकर्ता पहुंचा डीसी  दरबार में
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

ओढां (सिरसा)।
बडागुढ़ा खंड के गांव फतेहपुरिया नियामत खां के पूर्व सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने को लेकर एक व्यक्ति ने उपायुक्त को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि बीडीपीओ ने अपनी जांच में पूर्व सरपंच अजीत सिंह को गांव में पंचायती ट्यूबवेल और पानी के टैंकर में गोलमाल करने के मामले में दोषी ठहराकर उसे चार लाख 53 हजार 875 रुपये का रिकवरी नोटिस भेज रखा है।
गौरतलब हो कि गांव के प्रहलाद सिंह नामक व्यक्ति ने सीएम विंडो पर शिकायत भेजते हुए पूर्व सरपंच अजीत सिंह पर पंचायती ट्यूबवेल और पानी के टैंकर, जोहड़, स्ट्रीट लाइट और खाल आदि में घोटाला करने का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर बीडीपीओ ने जब मामलेे की जांच की तो आरोप सही पाए गए, जिसके बाद बीडीपीओ ने पूर्व सरपंच को कई बार नोटिस भिजवाए, लेकिन उसने सभी आरोपों को निराधार बताकर इसे राजनीतिक मुद्दा बताते हुए कहा है कि वह नई पंचायत को पानी का टैंकर आदि सामान सौंपने को तैयार है। आरोप है कि पूर्व सरपंच ने पंचायती सामान भी अपने कब्जे में ले रखा है जिसे वह नई पंचायत को सौंपने में आना कानी कर रहा है। शिकायत पर जांच उपरांत बीडीपीओ ने सरपंच को चार लाख 53 हजार 875 रुपये का रिकवरी नोटिस भेजते हुए राशि एक सप्ताह में जमा करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने के चलते शिकायतकर्ता ने डीसी को पुन: शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। उपायुक्त ने शिकायत को डीडीपीओ को भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उधर, मौजूदा सरपंच रमेश कुमार का कहना है कि पूर्व सरपंच ने अभी तक पंचायत को कोई सामान नहीं सौंपा।
विज्ञापन


हमने नोटिस भेज रखा है
देखिए कार्यालय ने पूर्व सरपंच को चार लाख 53 हजार 875 रुपये का रिकवरी नोटिस जारी किया हुआ है। पूर्व सरपंच के कहनं पर बोर की गहराई मापी गई थी जो 380 फुट की बजाय 188 फुट ही पाई गई थी। इसके अलावा हमने पंचायती टैंकर की जांच की तो पाया गया कि पूर्व सरपंच के घर में जो टैंकर खड़ा है वो पंचायती टैंकर नहीं है। कार्यालय ने पूर्व सरपंच को ट्यूबवेल की गहराई मापने में पुन: नोटिस भेज रखा है। जवाब आते ही उसके खिलाफ फाइनल रिपोर्ट भेज दी जाएगी। पूर्व सरपंच से जो भी रिकवरी बनती है उसका भुगतान करवाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

-नंदलाल, एसईपीओ बडागुढ़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed