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Sirsa News: जिले की पांचों सीटों की मतगणना 8 को सीडीएलयू में होगी
Sun, 06 Oct 2024 01:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sun, 06 Oct 2024 01:46 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
सिरसा। शनिवार को जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूवर्क संपन्न हो गए हैं। अब मतगणना 8 अक्तूबर को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में बने केंद्रों में होगी।
जिलाधीश शांतुन शर्मा ने बताया कि कालांवाली विधानसभा क्षेत्र की मतगणना सीडीएलयू के आंबेडकर लॉ भवन, डबवाली विधानसभा क्षेत्र की मल्टीपर्पज हॉल, रानियां विधानसभा क्षेत्र की एपीजे अब्दुल कलाम भवन, सिरसा विधानसभा क्षेत्र की मल्टीपर्पज हॉल और ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की मतगणना आंबेडकर लॉ भवन के लाइब्रेरी हॉल में होगी।
उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्रों की 500 मीटर के क्षेत्र में जुलूस निकालने या पांच या अधिक व्यक्तियों का गैरकानूनी जमावड़ा करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने साथ आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, डंडा, बरछा, कुल्हाड़ी, फरसा, गंडासी, भाला, रॉड, हॉकी, चेन या किसी अन्य वस्तु जो अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है पर रोक लगाई है। इसके अलावा ये आदेश पुलिस बल, ड्यूटी पर तैनात अन्य लोक सेवकों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा कृपाण लेकर चलने वाले सिख धर्म के सच्चे अनुयायियों पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश 8 अक्तूबर को को सुबह 7 बजे से लेकर मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा।
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सिरसा। शनिवार को जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूवर्क संपन्न हो गए हैं। अब मतगणना 8 अक्तूबर को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में बने केंद्रों में होगी।
जिलाधीश शांतुन शर्मा ने बताया कि कालांवाली विधानसभा क्षेत्र की मतगणना सीडीएलयू के आंबेडकर लॉ भवन, डबवाली विधानसभा क्षेत्र की मल्टीपर्पज हॉल, रानियां विधानसभा क्षेत्र की एपीजे अब्दुल कलाम भवन, सिरसा विधानसभा क्षेत्र की मल्टीपर्पज हॉल और ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की मतगणना आंबेडकर लॉ भवन के लाइब्रेरी हॉल में होगी।
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उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्रों की 500 मीटर के क्षेत्र में जुलूस निकालने या पांच या अधिक व्यक्तियों का गैरकानूनी जमावड़ा करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने साथ आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, डंडा, बरछा, कुल्हाड़ी, फरसा, गंडासी, भाला, रॉड, हॉकी, चेन या किसी अन्य वस्तु जो अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है पर रोक लगाई है। इसके अलावा ये आदेश पुलिस बल, ड्यूटी पर तैनात अन्य लोक सेवकों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा कृपाण लेकर चलने वाले सिख धर्म के सच्चे अनुयायियों पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश 8 अक्तूबर को को सुबह 7 बजे से लेकर मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा।
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