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लॉकडाउन के दौरान बिना अनुमति खुलने वाली दुकानों के काट चालान, धारा 144 लागू

Mon, 04 May 2020 09:54 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 04 May 2020 09:54 PM IST
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Challans of shops opened without permission during lockdown, Section 144 apply
Challans of shops opened without permission during lockdown, Section 144 apply - फोटो : Sirsa
लॉकडाउन के तीसरे चरण में आते ही जिला प्रशासन ने दुकानें खोलने की छूट दे दी है। शहर के बाजारों में दुकानें खुुलने के बाद उन लोगों ने भी अपनी दुकानें खोल ली जिनकी अनुमति नहीं थी। बाजारों में भीड़ हो गई। प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए व्यापार एसोसिएशन के छह सदस्यों की टीम तथा प्रशासन की टीम सुबह से ही बाजार में दुकानों को जांचने लगे और सामाजिक दूरी बनवाने लगे। प्रशासन की टीम ने शहर में वाहनों की भी जांच करनी शुरू कर दी और चालान काटने शुरू कर दिए। इस दौरान एसडीएम ने एक मोबाइल की दुकान का चालान काटा क्योंकि सोमवार को मोबाइल दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं थी। शहर में अधिकतर दुकानदार अपनी दुकानों का आधा शटर खोल अपना सामान भी बेचते नजर आए। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के तीसरे चरण को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी है।
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बैंकों के आगे नहीं मिली सामाजिक दूरी
जब प्रशासन की टीम शहर में चक्कर लगा रही थी तो उस समय एलआईसी कार्यालय के सामने बैंक में आए लोगों ने सामाजिक दूरी नहीं रखी हुई थी। सिक्योरिटी इंचार्ज सत्यवान ने गाड़ी से उतरकर लोगों को अलग किया और समझाया कि वह सामाजिक दूरी रखें। वहीं सभी लोगों को हिदायत भी दी कि वह अपने मुंह पर मास्क का भी प्रयोग करें। वहीं एसडीएम जयवीर यादव ने बाहर घूम रहे व्यक्ति को पूछा कि मास्क क्यों नहीं है तो वहीं एसडीएम ने एक मास्क निकाला और व्यक्ति को दे दिया।
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मोबाइल की दुकान का काटा चालन
सोमवार को प्रशासन द्वारा जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, उसके बावजूद भी चौक पर मोबाइल की दुकान खुली थी। सूचना मिलने पर एसडीएम टीम सहित मौके पर पहुंचे और दुकान संचालक से इस बारे पूछताछ की, जिसपर दुकान संचालक कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाया। जिसके बाद दुकानदार का चालान काटा गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जिन दुकानदारों ने बिना अनुमति के दुकानें खोली हुई थी, वे शटर डाउन कर चलते बने।
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चालान काट एक को भेजा पैदल
पुलिस तथा प्रशासन की टीम परशुराम चौक पर आने जाने वाले वाहनों की जांच करने लगी। इस दौरान जो बाइक पर दो सवारी थी, एसडीएम ने उन्हें उतार दिया और बताया कि बाइक पर केवल एक ही सवारी होनी चाहिए। जिसके बाद साथ आए साथी को प्रशासन ने वहीं रोक लिया और बाइक चालक को भेज दिया। चोपटा क्षेत्र की ओर जाने वाले एक बाइक पर तीन लोगों को एसडीएम जयवीर यादव ने रोक लिया और पुलिस को आदेश दिए कि इनका चालान किया जाए। जिस पर तीनों युवकों ने गांव के सरपंच से बात करवाने की रट लगाए रखी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने एक ना सुनी और चालान काट हाथ में थमा दिया।

जिले में प्रशासन ने लगाई धारा 144
जिलाधीश रमेश चंद्र बिढान ने लॉक डाउन की अवधि के दौरान जिला में धारा 144 के तहत लोगों को आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों के तहत कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए इस दौरान सार्वजनिक स्थान पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान अति आवश्यक कार्य को छोड़कर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवागमन पर पाबंदी रहेगी। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, क्रॉनिकल बीमारी से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं और दस साल के कम आयु के बच्चे केवल मेडिकल जरूरत पर ही घरों से बाहर निकलें। जिलाधीश के आदेशानुसार किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पतर पाबंदी रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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