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Sirsa News: विवाह पंजीकरण पर बार एसोसिएशन कालांवाली ने सौंपा ज्ञापन
Wed, 28 Jan 2026 12:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 28 Jan 2026 12:05 AM IST
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एचएसजीपी मैंबर बिंदर सिंह खालसा की अगुवाई में सौंपा ज्ञापन
फोटो- 56
संवाद न्यूज एजेंसी
कालांवाली। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से उपमंडल कार्यालय में पहुंचकर मंगलवार को एसडीएम मोहित कुमार महराना को एक मांगपत्र सौंपा। इसमें आनंद मैरिज एक्ट के तहत विवाह पंजीकरण को पूर्णतया ऑनलाइन बनाने की मांग रखी गई। मांगपत्र एचएसजीपीसी मैंबर बिंदर सिंह खालसा की अगुवाई में सौंपा गया। इस दौरान बार एसोसिएशन ने भी खुलकर समर्थन दिया।
हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य बिंदर सिंह खालसा ने बताया कि आनंद मैरिज एक्ट 1909 (संशोधन 2012) और हरियाणा आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पर आनंद मैरिज एक्ट के लिए अलग से कोई विकल्प नहीं है। सरकारी पोर्टल पर केवल हिंदू मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट के विकल्प ही दिखते हैं। इससे सिख समुदाय को अपनी धार्मिक पहचान के अनुसार रजिस्ट्रेशन में कठिनाई होती है।
सिख जोड़ों को ऑफलाइन तहसीलदार या म्यूनिसिपल अधिकारी के पास जाना पड़ता है। इससे समय, धन की बर्बादी के अलावा काफी परेशानी भी होती है। उन्होंने बताया कि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी आनंद मैरिज एक्ट 1909 (संशोधन 2012) को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के प्रधान कमल गर्ग, उपप्रधान सुरेंद्र जैन, सचिव सरोज मक्कड़, सह सचिव गुरविंदर सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
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कालांवाली। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से उपमंडल कार्यालय में पहुंचकर मंगलवार को एसडीएम मोहित कुमार महराना को एक मांगपत्र सौंपा। इसमें आनंद मैरिज एक्ट के तहत विवाह पंजीकरण को पूर्णतया ऑनलाइन बनाने की मांग रखी गई। मांगपत्र एचएसजीपीसी मैंबर बिंदर सिंह खालसा की अगुवाई में सौंपा गया। इस दौरान बार एसोसिएशन ने भी खुलकर समर्थन दिया।
हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य बिंदर सिंह खालसा ने बताया कि आनंद मैरिज एक्ट 1909 (संशोधन 2012) और हरियाणा आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पर आनंद मैरिज एक्ट के लिए अलग से कोई विकल्प नहीं है। सरकारी पोर्टल पर केवल हिंदू मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट के विकल्प ही दिखते हैं। इससे सिख समुदाय को अपनी धार्मिक पहचान के अनुसार रजिस्ट्रेशन में कठिनाई होती है।
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सिख जोड़ों को ऑफलाइन तहसीलदार या म्यूनिसिपल अधिकारी के पास जाना पड़ता है। इससे समय, धन की बर्बादी के अलावा काफी परेशानी भी होती है। उन्होंने बताया कि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी आनंद मैरिज एक्ट 1909 (संशोधन 2012) को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के प्रधान कमल गर्ग, उपप्रधान सुरेंद्र जैन, सचिव सरोज मक्कड़, सह सचिव गुरविंदर सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
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