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Sirsa News: न्यायिक परिसर में जांच अधिकारी को रिश्वत देने के आरोपी को मिली जमानत
Fri, 06 Nov 2026 10:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Fri, 06 Nov 2026 10:58 PM IST
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पुलिस विभाग से बर्खास्त हो चुका है आरोपी एएसआई रणबीर सिंह, 4 नवंबर बर्खास्त एएसआई से जेल में मिली थी 17.87 ग्राम अफीम
अदालत से
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। 88.970 किलो अफीम तस्करी मामले में जांच अधिकारी रहे बर्खास्त एएसआई रणबीर सिंह को 50 हजार रुपये रिश्वत देने के आरोपी जीवाराम को स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट से राहत मिली है। शुक्रवार को न्यायाधीश सीमा सिंघल की कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
जीवाराम राजस्थान के पाली जिले का रहने वाला है। वह 88.970 किलो अफीम तस्करी मामले के मुख्य आरोपी कृष्णा राम का भाई है। मामले के अनुसार डिंग थाना में दर्ज अफीम तस्करी के केस में कृष्णा राम के कब्जे से 88 किलो 970 ग्राम अफीम बरामद हुई थी।
आरोप है कि इस मामले की इन्वेंट्री कार्रवाई के दौरान जीवाराम ने अफीम का सेवन किया था। इसके अलावा, उसने मामले के जांच अधिकारी एएसआई रणबीर सिंह को 50 हजार रुपये रिश्वत देकर अनुचित लाभ लेने की कोशिश की थी।
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शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने जांच अधिकारी को रिश्वत देने का प्रयास किया था। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि जीवाराम के कब्जे से कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं हुआ और न ही किसी आरोपी से रिश्वत की रकम बरामद हुई है।
एनडीपीएस एक्ट के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। आरोपी गिरफ्तारी के समय से हिरासत में है और मामले में चालान भी दाखिल हो चुका है। ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगने की संभावना है। ऐसे में उसे जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी जीवाराम को जमानत दे दी। जांच अधिकारी ने परिचित को दी थी 57.84 ग्राम अफीम
इसी अफीम तस्करी मामले में 57.84 ग्राम अफीम निकालकर अपने परिचित को देने और सबूत मिटाने के आरोप में एएसआई रणबीर सिंह को पुलिस विभाग नौकरी से बर्खास्त कर चुका है। चार नवंबर को जिला जेल में भी रणबीर सिंह के कब्जे से 17.87 ग्राम अफीम बरामद हुई थी।
10 जून को एनएच-9 पर पुलिस ने ट्रक से बरामद की थी अफीम
10 जून को डिंग थाना पुलिस ने राजस्थान एनसीबी के सहयोग से एनएच-9 पर भावदीन के पास एक ट्रक से 88 किलो 970 ग्राम अफीम बरामद की थी। मामले की जांच एएसआई रणबीर सिंह को सौंपी गई। 11 जून को रणबीर सिंह बरामद 95 पैकेट अफीम लेकर कोर्ट पहुंचा, जहां न्यायालय की निगरानी में 190 सैंपल तैयार किए गए। इसी दौरान उसने अपने परिचित शमशेर सिंह निवासी फतेहाबाद को कुछ मात्रा में अफीम उपलब्ध कराई। बाद में फतेहाबाद की एंटी नारकोटिक्स सेल ने शमशेर सिंह को भट्टू थाना क्षेत्र में अफीम सहित गिरफ्तार किया था।
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अदालत से
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। 88.970 किलो अफीम तस्करी मामले में जांच अधिकारी रहे बर्खास्त एएसआई रणबीर सिंह को 50 हजार रुपये रिश्वत देने के आरोपी जीवाराम को स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट से राहत मिली है। शुक्रवार को न्यायाधीश सीमा सिंघल की कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
जीवाराम राजस्थान के पाली जिले का रहने वाला है। वह 88.970 किलो अफीम तस्करी मामले के मुख्य आरोपी कृष्णा राम का भाई है। मामले के अनुसार डिंग थाना में दर्ज अफीम तस्करी के केस में कृष्णा राम के कब्जे से 88 किलो 970 ग्राम अफीम बरामद हुई थी।
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आरोप है कि इस मामले की इन्वेंट्री कार्रवाई के दौरान जीवाराम ने अफीम का सेवन किया था। इसके अलावा, उसने मामले के जांच अधिकारी एएसआई रणबीर सिंह को 50 हजार रुपये रिश्वत देकर अनुचित लाभ लेने की कोशिश की थी।
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शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने जांच अधिकारी को रिश्वत देने का प्रयास किया था। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि जीवाराम के कब्जे से कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं हुआ और न ही किसी आरोपी से रिश्वत की रकम बरामद हुई है।
एनडीपीएस एक्ट के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। आरोपी गिरफ्तारी के समय से हिरासत में है और मामले में चालान भी दाखिल हो चुका है। ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगने की संभावना है। ऐसे में उसे जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी जीवाराम को जमानत दे दी। जांच अधिकारी ने परिचित को दी थी 57.84 ग्राम अफीम
इसी अफीम तस्करी मामले में 57.84 ग्राम अफीम निकालकर अपने परिचित को देने और सबूत मिटाने के आरोप में एएसआई रणबीर सिंह को पुलिस विभाग नौकरी से बर्खास्त कर चुका है। चार नवंबर को जिला जेल में भी रणबीर सिंह के कब्जे से 17.87 ग्राम अफीम बरामद हुई थी।
10 जून को एनएच-9 पर पुलिस ने ट्रक से बरामद की थी अफीम
10 जून को डिंग थाना पुलिस ने राजस्थान एनसीबी के सहयोग से एनएच-9 पर भावदीन के पास एक ट्रक से 88 किलो 970 ग्राम अफीम बरामद की थी। मामले की जांच एएसआई रणबीर सिंह को सौंपी गई। 11 जून को रणबीर सिंह बरामद 95 पैकेट अफीम लेकर कोर्ट पहुंचा, जहां न्यायालय की निगरानी में 190 सैंपल तैयार किए गए। इसी दौरान उसने अपने परिचित शमशेर सिंह निवासी फतेहाबाद को कुछ मात्रा में अफीम उपलब्ध कराई। बाद में फतेहाबाद की एंटी नारकोटिक्स सेल ने शमशेर सिंह को भट्टू थाना क्षेत्र में अफीम सहित गिरफ्तार किया था।