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एकमुश्त समाधान योजना का 27 सितंबर तक उठाएं लाभ : डीईटीसी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 24 Sep 2025 11:43 PM IST
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Avail benefits of one-time settlement scheme till September 27: DETC
सिरसा। हरियाणा सरकार की ओर से एक अप्रैल 2025 से एक मुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत एक लाख तक के बकाया कर और ब्याज व जुर्माने को पूर्ण रूप से माफ किया जाएगा। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) अंजु सिंह ने बताया कि यह योजना व्यापारियों के लिए पिछली योजनाओं से अधिक लाभदायक है, जिसका लाभ उठाने की अंतिम तिथि 27 सितंबर है।
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उन्होंने बताया कि एक लाख से 10 लाख तक के बकाया कर में ब्याज व जुर्माने की पूर्ण माफी के साथ-साथ एक लाख की कर छूट मिलेगी और शेष कर का 40 प्रतिशत अदा करना होगा। 10 लाख से 10 करोड़ के बकाया कर में ब्याज व जुर्माने की पूर्ण माफी के साथ-साथ एक लाख की कर छूट मिलेगी और शेष कर का 50 प्रतिशत अदा करना होगा।
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10 करोड़ से अधिक बकाया कर राशि में ब्याज व जुर्माने की पूर्ण माफी के बाद पूरा कर अदा करना होगा। उन्होंने सभी व्यापारियों से आह्वान किया कि वे हरियाणा सरकार की ओर से लागू की गई इस योजना का 27 सितंबर से पहले अधिक से अधिक लाभ उठाएं अन्यथा इसके बाद बकाया कर, ब्याज व जुर्माने पूर्ण अदायगी करनी होगी। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए व्यापारी 27 सितंबर शाम सात बजे तक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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