फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   After burning stubble, now there is a ban on bursting and selling of firecrackers

Sirsa News: पराली जलाने के बाद अब पटाखे बजाने और बिक्री पर प्रतिबंध

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 07 Nov 2023 10:45 PM IST
विज्ञापन
After burning stubble, now there is a ban on bursting and selling of firecrackers
सिरसा। जिले में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही प्रशासन सख्त ने दिवाली पर पटाखों को लेकर सख्ती दिखाई है। प्रशासन ने पटाखे बजाने और बेचने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में पराली जलाने की तर्ज पर ही पटाखों की कालाबाजारी रोकने और न बजाने को लेकर जागरूक करना प्रशासन के लिए चुनौती होगा। वहीं, कृषि विभाग पराली जलाने वाले लोगों पर 92500 का जुर्माना वसूल चुका है।
विज्ञापन

उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने मंगलवार को पंचायत भवन में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक लेने के साथ पटाखों पर प्रतिबंध व बजाने पर रोक के आदेश जारी किए। उपायुक्त ने कहा कि जिला में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाए। कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त है, इसलिए कोई भी अधिकारी नियमों का अनुपालन करवाने में कोताही करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर नगर आयुक्त सुरेंद्र कुमार, एसीयूटी शाश्वत सांगवान, एसडीएम सिरसा राजेंद्र कुमार, एसडीएम डबवाली अभय सिंह, एसडीएम कालांवाली सुरेश रावेश सहित डीडीपीओ, डीएफओ, सीएमओ, आरटीए, जीएम रोडवेज, एनएचएआई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृषि विभाग, एचएसएएमबी, शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, माइनिंग, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, दमकल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन



एसपी बोले - दर्ज होंगे मामले
पुलिस अधीक्षक सिरसा व्रिकांत भूषण व पुलिस अधीक्षक डबवाली सुमेर सिंह ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पराली जलाने के मामलों और पटाखे बेचने व बजाने वालों को खिलाफ केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कोई कोताही इस मामले में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन






सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बदले सूर
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर पंचायत भवन में हुई बैठक में देखने को मिला। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि एनजीटी के निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जाए। ग्रेप 4 के निर्देशानुसार आगजनी और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण सरंक्षण और प्रदूषण से बचाव की दिशा में जिला प्रशासन को व्यापक कदम उठाने होंगे। इसको लेकर आमजन की भागीदारिता सुनिश्चित करें।

पराली जलाने मामले संबंधी 6 नवंबर तक के आंकड़े
अब तक कुल प्राप्त लोकेशन - 72
हरसेक से प्राप्त लोकेशन - 60
अन्य स्त्रोत से प्राप्त लोकेशन - 12
हरसेक की सही लोकेशन - 24
हरसेक की गलत लोकेशन - 36
कुल सही लोकेशन - 36
कुल चालान किए गए - 34
हरसेक से प्राप्त लोकेशन के चालान - 62500 रुपये
अन्य स्रोत से प्राप्त लोकेशन के चालान - 30 हजार रुपये
एफआईआर - दो लोगों पर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed