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Sirsa News: पराली जलाने के बाद अब पटाखे बजाने और बिक्री पर प्रतिबंध
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सिरसा। जिले में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही प्रशासन सख्त ने दिवाली पर पटाखों को लेकर सख्ती दिखाई है। प्रशासन ने पटाखे बजाने और बेचने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में पराली जलाने की तर्ज पर ही पटाखों की कालाबाजारी रोकने और न बजाने को लेकर जागरूक करना प्रशासन के लिए चुनौती होगा। वहीं, कृषि विभाग पराली जलाने वाले लोगों पर 92500 का जुर्माना वसूल चुका है।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने मंगलवार को पंचायत भवन में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक लेने के साथ पटाखों पर प्रतिबंध व बजाने पर रोक के आदेश जारी किए। उपायुक्त ने कहा कि जिला में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाए। कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त है, इसलिए कोई भी अधिकारी नियमों का अनुपालन करवाने में कोताही करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर नगर आयुक्त सुरेंद्र कुमार, एसीयूटी शाश्वत सांगवान, एसडीएम सिरसा राजेंद्र कुमार, एसडीएम डबवाली अभय सिंह, एसडीएम कालांवाली सुरेश रावेश सहित डीडीपीओ, डीएफओ, सीएमओ, आरटीए, जीएम रोडवेज, एनएचएआई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृषि विभाग, एचएसएएमबी, शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, माइनिंग, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, दमकल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
एसपी बोले - दर्ज होंगे मामले
पुलिस अधीक्षक सिरसा व्रिकांत भूषण व पुलिस अधीक्षक डबवाली सुमेर सिंह ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पराली जलाने के मामलों और पटाखे बेचने व बजाने वालों को खिलाफ केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कोई कोताही इस मामले में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बदले सूर
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर पंचायत भवन में हुई बैठक में देखने को मिला। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि एनजीटी के निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जाए। ग्रेप 4 के निर्देशानुसार आगजनी और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण सरंक्षण और प्रदूषण से बचाव की दिशा में जिला प्रशासन को व्यापक कदम उठाने होंगे। इसको लेकर आमजन की भागीदारिता सुनिश्चित करें।
पराली जलाने मामले संबंधी 6 नवंबर तक के आंकड़े
अब तक कुल प्राप्त लोकेशन - 72
हरसेक से प्राप्त लोकेशन - 60
अन्य स्त्रोत से प्राप्त लोकेशन - 12
हरसेक की सही लोकेशन - 24
हरसेक की गलत लोकेशन - 36
कुल सही लोकेशन - 36
कुल चालान किए गए - 34
हरसेक से प्राप्त लोकेशन के चालान - 62500 रुपये
अन्य स्रोत से प्राप्त लोकेशन के चालान - 30 हजार रुपये
एफआईआर - दो लोगों पर
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उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने मंगलवार को पंचायत भवन में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक लेने के साथ पटाखों पर प्रतिबंध व बजाने पर रोक के आदेश जारी किए। उपायुक्त ने कहा कि जिला में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाए। कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त है, इसलिए कोई भी अधिकारी नियमों का अनुपालन करवाने में कोताही करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर नगर आयुक्त सुरेंद्र कुमार, एसीयूटी शाश्वत सांगवान, एसडीएम सिरसा राजेंद्र कुमार, एसडीएम डबवाली अभय सिंह, एसडीएम कालांवाली सुरेश रावेश सहित डीडीपीओ, डीएफओ, सीएमओ, आरटीए, जीएम रोडवेज, एनएचएआई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृषि विभाग, एचएसएएमबी, शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, माइनिंग, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, दमकल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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एसपी बोले - दर्ज होंगे मामले
पुलिस अधीक्षक सिरसा व्रिकांत भूषण व पुलिस अधीक्षक डबवाली सुमेर सिंह ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पराली जलाने के मामलों और पटाखे बेचने व बजाने वालों को खिलाफ केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कोई कोताही इस मामले में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बदले सूर
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर पंचायत भवन में हुई बैठक में देखने को मिला। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि एनजीटी के निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जाए। ग्रेप 4 के निर्देशानुसार आगजनी और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण सरंक्षण और प्रदूषण से बचाव की दिशा में जिला प्रशासन को व्यापक कदम उठाने होंगे। इसको लेकर आमजन की भागीदारिता सुनिश्चित करें।
पराली जलाने मामले संबंधी 6 नवंबर तक के आंकड़े
अब तक कुल प्राप्त लोकेशन - 72
हरसेक से प्राप्त लोकेशन - 60
अन्य स्त्रोत से प्राप्त लोकेशन - 12
हरसेक की सही लोकेशन - 24
हरसेक की गलत लोकेशन - 36
कुल सही लोकेशन - 36
कुल चालान किए गए - 34
हरसेक से प्राप्त लोकेशन के चालान - 62500 रुपये
अन्य स्रोत से प्राप्त लोकेशन के चालान - 30 हजार रुपये
एफआईआर - दो लोगों पर