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Sirsa News: प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने वाले 3 युवकों को 10 साल कैद
Sat, 04 Nov 2023 11:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sat, 04 Nov 2023 11:02 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
मामले के अनुसार 7 सितंबर 2020 को डबवाली सीआईए पुलिस गांव त्रिलोकेवाला से गश्त करते हुए गांव दादू की ओर जा रही थी। इसी दौरान गांव दादू में पुलिस ने बाइक सवार तीन युवकों को रुकवाया। युवकों ने बाइक के बीच में प्लास्टिक का बैग रखा हुआ था। पुलिस ने तलाशी ली तो प्रतिबंधित दवा की 3800 गोलियां बरामद हुईं। पूछताछ करने पर युवकों की पहचान अवतार सिंह, कुलदीप कुमार व प्रगत सिंह निवासी गांव दादू के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ थाना कालांवाली में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया। शनिवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने अवतार, कुलदीप कुमार व प्रगट सिंह को 10 साल कैद की सजा सुना दी।
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सिरसा। प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
मामले के अनुसार 7 सितंबर 2020 को डबवाली सीआईए पुलिस गांव त्रिलोकेवाला से गश्त करते हुए गांव दादू की ओर जा रही थी। इसी दौरान गांव दादू में पुलिस ने बाइक सवार तीन युवकों को रुकवाया। युवकों ने बाइक के बीच में प्लास्टिक का बैग रखा हुआ था। पुलिस ने तलाशी ली तो प्रतिबंधित दवा की 3800 गोलियां बरामद हुईं। पूछताछ करने पर युवकों की पहचान अवतार सिंह, कुलदीप कुमार व प्रगत सिंह निवासी गांव दादू के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ थाना कालांवाली में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया। शनिवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने अवतार, कुलदीप कुमार व प्रगट सिंह को 10 साल कैद की सजा सुना दी।
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