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Sirsa News: प्रतिबंधित दवा तस्करी के दोषी को 10 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Feb 2024 12:27 AM IST
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10 years imprisonment for a person guilty of smuggling banned drugs
सिरसा। मादक पदार्थ तस्करी के के आरोपी को स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना कालांवाली पुलिस ने वर्ष 2020 में आरोपी के खिलाफ अभियोग दर्ज किया था।
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मामले के अनुसार 11 जून 2020 को पुलिस गांव केवल में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने बाइक सवार युवक को शक के आधार पर रोका। युवक के पास प्लास्टिक का थैला था। पुलिस ने थैले की तलाशी ली तो उसमें से प्रतिबंधित दवा की 990 गोलियां मिली। पूछताछ में युवक की पहचान गांव जगमालवाली निवासी शमशेर सिंह के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने शमशेर सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
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