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Sirsa News: प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को 10 साल कैद

Sat, 19 Aug 2023 11:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 19 Aug 2023 11:35 PM IST
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10 years imprisonment for 4 smugglers smuggling banned drug
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के 2 मामलों में चार आरोपी तस्करों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पहले मामले में रानियां थाना पुलिस ने जुलाई 2020 में अभियोग दर्ज किया था। मामले के अनुसार 30 जुलाई 2020 को पुलिस रानियां क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान कुत्ताबढ़ रोड पर पुलिस ने बाइक सवार दो युवकों को रुकवाया। इनके पास एक प्लास्टिक का कट्टा था। तलाशी लेने पर 750 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद हुए। पूछताछ में युवकों की पहचान राजू पुत्र जोगिंद्र सिंह निवासी वार्ड नंबर 12 रानियां व राजू पुत्र सतनाम सिंह निवासी वार्ड नंबर 9 रानियां के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को इस मामले का निपटारा करते हुए स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुना दी।
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वहीं, दूसरे मामले में न्यायाधीश डॉ अशोक कुमार ने आरोपी सुरेंद्र निवासी गुडिया जिला हनुमानगढ़ व जोगिंदर निवासी काहासर जिला हनुमानगढ़ को 10-10 कैद की सजा सुनाई है। उक्त दोनों के पास से रानियां थाना पुलिस ने 1250 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की थीं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ 30 सितंबर 2019 को केस दर्ज किया था। शनिवार को दोनों को दोषी करार देते हुए न्यायाधीश ने 10 कैद की सजा सुना दी।
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