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Rohtak News: नौवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल का कठोर कारावास

Fri, 15 May 2026 02:45 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 15 May 2026 02:45 AM IST
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Youth convicted of raping a ninth grade student sentenced to 20 years rigorous imprisonment
रोहतक। तीन साल पहले नौवीं कक्षा की 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के दोषी बिहार के सहरसा जिले के गांव घोगन पट्टी निवासी रंजन यादव को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट के जज शैलेंद्र सिंह ने दोषी पर 65 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न जमा कराने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अदालत के मुताबिक, जुलाई 2023 में एक व्यक्ति ने नजदीकी थाने में शिकायत दी कि उनकी बेटी सरकारी स्कूल की नौवीं कक्षा में पढ़ती है जो मानसिक तौर पर कमजोर है। उन्होंने बेटी को दो-तीन दिन से उदास देखा। यहां तक कि वह खाना तक नहीं खा रही थी।
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जब उन्होंने बेटे से पूछा तो वह रोने लगी, बोलीं-पड़ोस के मकान में रहने वाले आरोपी रंजन यादव ने उससे आधार कार्ड मंगवाया था। वह आधार कार्ड देने गई तो डरा-धमका कर गलत काम किया। धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो तुझे व तेरे परिवार को जान से मार दूंगा।
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आरोपी ने दोबारा बेटी को मकान में बुलाया और अप्राकृतिक संबंध बनाए। पुलिस ने चिनाई मिस्त्री के तौर पर काम करने वाले आरोपी रंजन यादव को गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी।
वीरवार को जज शैलेंद्र सिंह ने आरोपी को दोषी करार दिया। 20 साल के कठोर कारावास और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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