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Rohtak News: सन्नी छाबड़ा आत्महत्या मामले में आरोपी महिला को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

Wed, 30 Nov 2022 10:39 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 30 Nov 2022 10:39 PM IST
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Woman accused in Sunny Chhabra suicide case gets anticipatory bail from High Court
मृतक सन्नी का फाइल फोटो
महम के सन्नी छाबड़ा आत्महत्या प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। सेशन कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आरोपी महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने आरोपी को जांच में शामिल होने की शर्त पर अग्रिम जमानत दे दी है। अब मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में 14 मार्च 2023 को होगी। उधर, एएसपी महम हिमेंद्र मीणा की शिकायत पर जांच फाइल एएसपी रोहतक कृष्ण लोहचब के कार्यालय में पहुंच गई है। जांच अधिकारी का कहना है कि जल्द जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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महम के वार्ड 6 के पार्षद शैंकी गिरधर ने बताया कि आरोपी महिला ने हाईकोर्ट के सीनियर वकील राकेश नेहरा ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। दूसरे पक्ष ने सुसाइड नोट को आधार बनाया था, लेकिन अदालत ने उनकी दलील खारिज करते हुए जमानत दे दी है।
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मामले के अनुसार महम के रहने वाले सन्नी छाबड़ा ने 19 अक्टूबर को जहरीले पदार्थ निगल लिया था। रोहतक के एक निजी अस्पताल में 21 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई थी। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें एक स्कूल संचालिका सहित सात लोगों को उसे मरने के लिए विवश करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने 21 अक्टूबर व 7 नवंबर को प्रदर्शन किया और पांच दिन तक लघु सचिवालय में धरने पर बैठे रहे। प्रदर्शन को देखते हुए एसपी उदय सिंह मीना ने स्थानीय एएसपी हेमेंद्र मीणा की बजाय एएसपी कृष्ण कुमार लोहचब को जांच सौंपने के निर्देश दिए हैं। मामले में स्थानीय एससपी व विधायक बलराज कुंडू के बीच भी तकरार हो चुकी है। जिसकी शिकायत एएसपी ने मुख्यमंत्री से लेकर गृहमंत्री व डीजीपी तक की है। उधर विधायक ने भी शिकायत करने की बात कही गई है।
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हाईकोर्ट ने जांच में शामिल होने की शर्त पर आरोपी महिला को अग्रिम जमानत दे दी है। अब मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 14 मार्च को होगी। हालांकि सेशन कोर्ट में महिला की याचिका खारिज हो गई थी। -पीयूष गक्खड़, वकील बचाव पक्ष।
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