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वोटिंग कराओ पर गिनती बाद में, 26 को सुनवाई  

Wed, 06 Apr 2016 02:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,रोहतक
ब्यूरो/अमर उजाला,रोहतक Updated Wed, 06 Apr 2016 02:28 AM IST
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Vysya institution election, counting and voting vaish rohtak, hearing on 26 april
वैश्य संस्था - फोटो : ‌file photo
 वैश्य संस्था में चुनाव से तीन दिन पहले हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अब 8 अप्रैल को होने वाले गवर्निंग बॉडी के चुनाव में मतदान तो होगा, लेकिन मतगणना नहीं हो सकेगी। एक कॉलेजियम सदस्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव में वोटिंग कराओ, लेकिन इसका मतगणना और चुनाव परिणाम बाद में जारी किया जाएगा।
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ऐसे में चुनावी मैदान में उतरे पैनलों में हड़कंप की स्थिति बन गई। हालांकि संस्था से जुडे़ कुछ लोगों में इस फैसले को लेकर असमंजस की स्थिति है, लेकिन संस्था के प्रशासक और डीसी अतुल कुमार ने देर रात इसकी पुष्टी कर दी। बता दें कि वैश्य संस्था में 8 अप्रैल को गवर्निंग बॉडी का चुनाव होना है।
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फिलहाल राजेंद्र बंसल और दीपक गोयल पैनल चुनावी मैदान में हैं। 105 कॉलेजियम सदस्य 21 सदस्यीय गवर्निंग बॉडी का चुनाव करेंगे। इस बॉडी में प्रधान, उपप्रधान और महासचिव समेत 5 पदाधिकारी भी चुने जाने हैं। अलग-अलग गुट चुनाव को लेकर सभी दाव-पेंच आजमा रहे हैं। इन सबके बीच कॉलेजियम सदस्य विनय आर्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश देकर दावेदारों को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल, विनय आर्य ने याचिका दायर की थी कि संस्था के कुछ कॉलेजियम सदस्य पूर्व में हुए घोटालों में लिप्त रहे हैं। ऐसे में उनकी सदस्यता खत्म कर चुनाव कराएं जाए। मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। साथ ही डीसी व चुनाव अधिकारी को मतगणना नहीं कराने के आदेश जारी किए हैं।
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हाईकोर्ट से आदेश की कॉपी मिली है। हाईकोर्ट ने फिलहाल काउंटिंग पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद अब एक-दो दिन में बैठक कर चुनाव को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। काउंटिंग पर रोक होने के कारण संस्था का चुनाव कराना सही होगा या नहीं, यह बैठक में तय किया जाएगा। 
अतुल कुमार, डीसी और संस्था प्रशासक।  
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