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Rohtak News: पात्र वकीलों के वोट जोड़े जाएंगे मतदाता सूची में
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रोहतक। जिला बार चुनाव में मतदाता सूची को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है। चुनाव अधिकारी ने पत्र जारी करके 19 फरवरी तक उन वकीलों से दस्तावेज के साथ आवेदन मांगे हैं, जिनके वोट कट गए थे। माना जा रहा है कि चुनाव अधिकारी सीओपी नंबर व दूसरे के नंबर से पेमेंट करवाने वाले वकीलों को कुछ राहत दे सकते हैं।
पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल की ओर से 28 फरवरी को चुनाव करवाए जा रहे हैं। वोट बनवाने के लिए बार के 3536 वकीलों ने शपथ पत्र व फीस जमाकर आवेदन किया था। जांच में 1200 से ज्यादा अपात्र मानकर काट दिए गए थे। इससे कई दिन से वकीलों के बीच विवाद चल रहा है। प्रधान का चुनाव लड़ रहे निवर्तमान प्रधान अरविंद श्योराण ने कड़ा विरोध किया। सैकड़ों वकीलों के साथ बैठक करके काटे गए वोट दोबारा जोड़ने की मांग की। दूसरे प्रत्याशी दीपक हुड्डा ने मांग पत्र देकर काटे गए वोटों में पात्र वकीलों के वोट जोड़ने की मांग की। ऐसे में चुनाव अधिकारियों ने शनिवार को पत्र जारी कर कहा है कि जिन वकीलों के वोट कटे हैं, वे पुख्ता तथ्यों के साथ 19 फरवरी तक आवेदन कर दें।
वर्जन
वकीलों को पहले ही कह दिया था कि पात्र रहते हुए जिसके वोट कट गए हैं, वे अपने आवेदन दस्तावेज सहित 19 फरवरी तक दे दें। चुनाव कमेटी वोट बहाल कर देगी। इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया है।
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- एडवोकेट प्रदीप मलिक, चुनाव अधिकारी जिला बार
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पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल की ओर से 28 फरवरी को चुनाव करवाए जा रहे हैं। वोट बनवाने के लिए बार के 3536 वकीलों ने शपथ पत्र व फीस जमाकर आवेदन किया था। जांच में 1200 से ज्यादा अपात्र मानकर काट दिए गए थे। इससे कई दिन से वकीलों के बीच विवाद चल रहा है। प्रधान का चुनाव लड़ रहे निवर्तमान प्रधान अरविंद श्योराण ने कड़ा विरोध किया। सैकड़ों वकीलों के साथ बैठक करके काटे गए वोट दोबारा जोड़ने की मांग की। दूसरे प्रत्याशी दीपक हुड्डा ने मांग पत्र देकर काटे गए वोटों में पात्र वकीलों के वोट जोड़ने की मांग की। ऐसे में चुनाव अधिकारियों ने शनिवार को पत्र जारी कर कहा है कि जिन वकीलों के वोट कटे हैं, वे पुख्ता तथ्यों के साथ 19 फरवरी तक आवेदन कर दें।
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वकीलों को पहले ही कह दिया था कि पात्र रहते हुए जिसके वोट कट गए हैं, वे अपने आवेदन दस्तावेज सहित 19 फरवरी तक दे दें। चुनाव कमेटी वोट बहाल कर देगी। इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया है।
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- एडवोकेट प्रदीप मलिक, चुनाव अधिकारी जिला बार