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Rohtak News: इनकम टैक्स वेबसाइट की धीमी चाल, करदाता बेहाल
Wed, 15 Jul 2026 08:49 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Wed, 15 Jul 2026 08:49 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न फाइलिंग शुरू हो चुकी है लेकिन नई आयकर वेबसाइट की धीमी गति से करदाताओं और विशेषज्ञों को परेशानी हो रही है। अधिवक्ता अशोक जांगड़ा के अनुसार, 26 अगस्त 2023 को लॉन्च हुई साइट 3 साल बाद भी सुचारु नहीं है।
वेबसाइट बार-बार हैंग और क्रैश हो रही है, जिससे रिटर्न भरने में अधिक समय लग रहा है। वेतनभोगी करदाताओं को 31 जुलाई तक रिटर्न वेरिफाई करना अनिवार्य है। हालांकि, आधार ओटीपी और बैंक खाता वैलिडेशन में दिक्कतें आ रही हैं। इससे बिना वेरिफिकेशन रिटर्न इनवैलिड मानी जाएगी और रिफंड रुकने का डर है।
आयकर एवं जीएसटी अधिवक्ताओं और सीए ने विभाग से साइट अपडेट कर गति बढ़ाने की मांग की। उन्होंने वेतनभोगियों के लिए रिटर्न की अंतिम तिथि 30 दिन बढ़ाने की भी अपील की।
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रोहतक। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न फाइलिंग शुरू हो चुकी है लेकिन नई आयकर वेबसाइट की धीमी गति से करदाताओं और विशेषज्ञों को परेशानी हो रही है। अधिवक्ता अशोक जांगड़ा के अनुसार, 26 अगस्त 2023 को लॉन्च हुई साइट 3 साल बाद भी सुचारु नहीं है।
वेबसाइट बार-बार हैंग और क्रैश हो रही है, जिससे रिटर्न भरने में अधिक समय लग रहा है। वेतनभोगी करदाताओं को 31 जुलाई तक रिटर्न वेरिफाई करना अनिवार्य है। हालांकि, आधार ओटीपी और बैंक खाता वैलिडेशन में दिक्कतें आ रही हैं। इससे बिना वेरिफिकेशन रिटर्न इनवैलिड मानी जाएगी और रिफंड रुकने का डर है।
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आयकर एवं जीएसटी अधिवक्ताओं और सीए ने विभाग से साइट अपडेट कर गति बढ़ाने की मांग की। उन्होंने वेतनभोगियों के लिए रिटर्न की अंतिम तिथि 30 दिन बढ़ाने की भी अपील की।
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