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जिला परिषद के जिला विकास भवन तो पंचायत समितियों के खंड में होंगे कल से नामांकन दाखिल
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पंचायत चुनाव के लिए 21 अक्तूबर से नामांकन दाखिल होंगे। जिला परिषद के 14 वार्ड के लिए जिला विकास भवन में एडीसी कार्यालय में नामांकन जमा होंगे तो पंचायत समिति रोहतक, महम, कलानौर, सांपला व लाखनमाजरा के खंड स्तर पर नामांकन पत्र भरे जाएंगे। सरपंच व पंच के नामांकन गांव में ही जमा होंगे। इसके लिए जिला चुनाव अधिकारी ने 67 आरओ व 167 एआरओ की ड्यूटी लगाई है।
बुधवार को जिला विकास भवन में डीसी की अध्यक्षता में आरओ व आरओ को प्रशिक्षण दिया गया। डीसी कम जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) यशपाल ने जिला विकास भवन में आरओ व एआरओ को संबोधित करते हुए कहा कि पंच-सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्य पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय स्थानीय पुलिस से चरित्र प्रमाणपत्र सत्यापन की जरूरत नहीं है। उम्मीदवार को स्वयं से सत्यापित एक शपथ पत्र देना होगा। इसमें अपने से संबंधित पुलिस केस की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को बिजली निगम, प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक से जारी नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी का नाम संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की मतदाता सूची में होना जरूरी है।
नामांकन में कोई त्रुटि है तो मौके पर ही दूर करवाएं चुनाव अधिकारी
एडीसी महेंद्र पाल ने कहा कि चुनाव अधिकारी व सहायक चुनाव अधिकारी को अगर नामांकन पत्र में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो उसकी तत्काल जांच करवा लें। देखा जाए कि अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में सही अंकित है या नहीं। अगर कोई लिपकीय त्रुटि हो तो उसे उसी समय उम्मीदवार को बता कर ठीक करवा लेना चाहिए। वहीं, डीडीपीओ जितेंद्र कुमार ने पीपीटी के माध्यम से चुनाव अधिकारियों व सहायक चुनाव अधिकारियों को बारीकियां समझाईं। प्रशिक्षण शिविर में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंह मलिक, रोहतक के एसडीएम राकेश कुमार सैनी, महम के एसडीएम दलबीर फोगाट, सांपला के एसडीएम सुभाष चंद्र जून, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी जितेंद्र शर्मा, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुमित बेनीवाल, तहसीलदार गुलाब सिंह व मदन लाल भी मौजूद रहे।
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बुधवार को जिला विकास भवन में डीसी की अध्यक्षता में आरओ व आरओ को प्रशिक्षण दिया गया। डीसी कम जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) यशपाल ने जिला विकास भवन में आरओ व एआरओ को संबोधित करते हुए कहा कि पंच-सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्य पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय स्थानीय पुलिस से चरित्र प्रमाणपत्र सत्यापन की जरूरत नहीं है। उम्मीदवार को स्वयं से सत्यापित एक शपथ पत्र देना होगा। इसमें अपने से संबंधित पुलिस केस की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को बिजली निगम, प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक से जारी नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी का नाम संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की मतदाता सूची में होना जरूरी है।
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नामांकन में कोई त्रुटि है तो मौके पर ही दूर करवाएं चुनाव अधिकारी
एडीसी महेंद्र पाल ने कहा कि चुनाव अधिकारी व सहायक चुनाव अधिकारी को अगर नामांकन पत्र में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो उसकी तत्काल जांच करवा लें। देखा जाए कि अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में सही अंकित है या नहीं। अगर कोई लिपकीय त्रुटि हो तो उसे उसी समय उम्मीदवार को बता कर ठीक करवा लेना चाहिए। वहीं, डीडीपीओ जितेंद्र कुमार ने पीपीटी के माध्यम से चुनाव अधिकारियों व सहायक चुनाव अधिकारियों को बारीकियां समझाईं। प्रशिक्षण शिविर में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंह मलिक, रोहतक के एसडीएम राकेश कुमार सैनी, महम के एसडीएम दलबीर फोगाट, सांपला के एसडीएम सुभाष चंद्र जून, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी जितेंद्र शर्मा, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुमित बेनीवाल, तहसीलदार गुलाब सिंह व मदन लाल भी मौजूद रहे।
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