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नगर निगम का लगातार सातवें दिन चला चेकिंग अभियान, नियमों का उल्लंघन पर काटे दुकानदारों के चालान

Wed, 13 May 2020 12:48 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 13 May 2020 12:48 AM IST
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Municipal corporation checking drive for the seventh consecutive day; shopkeepers cut off invoices for violation of rules
12सीटीवाई02वीकेपी : रेलवे रोड पर शोरूम में जांच पड़ताल करती निगम की टीम। साथ में बैठी महिला ग्राहक। - फोटो : RohtakCity
रोहतक। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में नियम तोड़ने वाले व्यापारियों से नगर निगम सख्ती से निपट रहा है। सात दिन में 32 व्यापारियों के एक हजार से लेकर 5 हजार रुपये तक के चालान काटे जा चुके हैं। मंगलवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 14 दुकानों पर जुर्माना किया गया। इसमें रेलवे रोड के आभूषण व्यापारी पर एक समय में दुकान के अंदर ज्यादा ग्राहक होने व बाबरा मोहल्ले में बिना नंबर मिठाई की दुकान खोलने पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
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सुबह निगम की टीम सबसे पहले सुभाष रोड पर पहुंची। वहां जांच पड़ताल के बाद गोहाना अड्डे पर सोशल डिस्टेंसिंग न होने पर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का एक हजार रुपये का चालान काटा गया। इसके बाद झज्जर रोड पर एक हार्डवेयर की दुकान के अंदर एक समय में दो से ज्यादा ग्राहक घुसे हुए थे। ऐसे में दुकानदार का एक हजार रुपये का चालान काटा गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर वैश्य महिला कॉलेज के नजदीक एक पाइप स्टोर का 2 हजार रुपये का चालान किया गया। दुकान पर बिना मास्क के ग्राहक बैठे हुए थे। किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं थी। वहां से होते हुए टीम ने एक हार्डवेयर की शॉप का चालान किया। इसके बाद निगम की टीम रेलवे रोड पर पहुंची और ज्वेलर्स शोरूम की जांच की। टीम के मुताबिक शोरूम के अंदर काफी ज्यादा ग्राहक बैठे थे। तत्काल शोरूम मालिक का पांच हजार रुपये का चालान किया गया। इतना ही नहीं, सब्जी मंडी रोड एक कपड़े की दुकान का 1100 तो बाबरा मोहल्ले में एक खास मिठाई विक्रेता की दुकान का पांच हजार रुपये का चालान किया गया। क्योंकि मिठाई विक्रेता की दुकान का नंबर 3 है। इस हिसाब से उसकी दुकान बुधवार को खुलनी थी, लेकिन उसने मंगलवार को भी दुकान खोल रखी थी। वहीं मंगलवार को नौ दुकानदारों ने 10 हजार 400 रुपये का जुर्माना भरा।
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कोरोना महामारी से बचने के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। प्रशासन ने बाजारों को सशर्त खोलने की अनुमति दी हुई है। इसके बावजूद कई व्यापारी लापरवाही बरत रहे हैं। इसके चलते मंगलवार को रेलवे रोड के आभूषण व्यापारी व बाबरा मोहल्ला के मिठाई विक्रेता पर 5-5 हजार रुपये का चालान किया गया। जबकि बाकी एक दर्जन और दुकानदारों के चालान काटे गए। निगम की तरफ से मौके पर ही चालान की राशि दुकानदार से ले ली जाती है। किला रोड के पूजा गारमेंट्स से भी राशि सोमवार को ली गई थी, जिसे मंगलवार को निगम के खाते में जमा करवा दिया गया।
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- सुरेंद्र गोयल, एलओ, नगर निगम।
आम लोग बिना मास्क के दुकानों पर आ रहे हैं। रास्ते में प्रशासन की तरफ से उनको रोका नहीं जाता। इसका खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। दूसरा, निगम पहले व्यापारियों को पार्किंग दे, फिर दुकान के बाहर वाहन खड़े होने पर चालान करे। तीसरा सवाल, प्रशासन को क्या दुकान के अंदर ही भीड़ नजर आती है। सड़कों पर जगह-जगह जाम की स्थिति है। वहां भी कार्रवाई की जाए।
- हेमंत बख्शी, प्रधान, रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन।
कोरोना महामारी के समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर किसी व्यापारी का गलत तरीके से चालान काटा जाता है तो इस संबंध में निगम व जिला प्रशासन से बात करेंगे। ऐसे व्यापारी खुलकर बताएं। व्यापारियों को प्रशासन द्वारा तय नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि यह उनके हित में भी है।

- राजू भुटानी, अध्यक्ष तालमेल कमेटी एवं व्यापारी नेता झज्जर रोड
प्रधान ने बचा लिया जुर्माने से और नियम भी नहीं टूटने दिया
हुआ यूं किला रोड पर एक गारमेंट्स शॉप के मालिक ने दोपहर 12 बजे के करीब व्यापारियों के ग्रुप में एक फोटो शेयर किया। सवाल किया कि सामने वाली दुकान का नंबर नहीं, फिर भी दुकान के बाहर फड़ी लगाकर कपड़े बेचे जा रहे हैं। तत्काल रोड के प्रधान एवं तालमेल कमेटी के अध्यक्ष हैप्पी अनेजा ने बात करके दुकान के बाहर से फड़ी हटवा दी और फोटो शेयर किया। इस पर फड़ी लगाने वाला दुकानदार जुर्माने से बच गया और सामने वाला दुकानदार भी संतुष्ट हो गया।
सात दिन : बाजारों में निगम की कार्रवाई
6 मई : निगम ने बाजारों में व्यापारियों को समझाया, लॉकडाउन के नियमों का करें पालन।
7 मई : क्लीनिक सहित 10 को चेतावनी नोटिस।
8 मई : जिम, कपड़ा शोरूम व बाइक शॉप सील, 7 को चेतावनी नोटिस।
9 मई : दो क्लीनिक, दो ज्वेलर्स सहित 5 पर जुर्माना, 7 को चेतावनी नोटिस।
10 मई : तीन कॉमर्शियल बिल्डिंग सील, पांच पर जुर्माना, एक को चेतावनी नोटिस।
11 मई : 10 दुकानदारों पर 1 हजार से 2100 रुपये तक जुर्माना।
12 मई : 14 दुकानदारों पर 1 से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना।
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