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करौंथा कांड : हाईकोर्ट के आदेश तक नहीं होगी जिला अदालत में केस की सुनवाई

Fri, 26 Feb 2021 02:04 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 26 Feb 2021 02:04 AM IST
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Karontha scandal: case will not be heard in district court till the order of high court
रोहतक। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला अदालत में चल रही करौंथा कांड की सुनवाई पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। इसके चलते वीरवार को एडीजे कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 21 मई की तारीख तय की है।
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हिसार जेल में बंद रामपाल ने करौंथा के नजदीक झज्जर रोड पर सतलोक आश्रम बनाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पर कथित टिप्पणी का आर्य समाज ने कड़ा विरोध किया। 2006 में आर्य समाज व आसपास के ग्रामीण करौंथा के आश्रम के बाहर एकत्रित हो गए, जहां गोली लगने से झज्जर जिले के सोनू नाम के युवक की मौत हो गई। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अर्धसैनिक बल की मदद से रातों-रात न केवल आश्रम खाली कराया, बल्कि भीड़ को भी हटाया। सदर थाने में रामपाल व उनके दो दर्जन से ज्यादा समर्थकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। तभी से जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है।
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अतिरिक्त गवाह के लिए पुलिस ने लगाई थी अर्जी
बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि पिछले साल पुलिस ने मामले में अतिरिक्त गवाह बुलाने के लिए जिला अदालत में सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अर्जी लगाई थी। इसका रामपाल ने विरोध किया और मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने अब आर्डर जारी करके निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी। मामले में हाईकोर्ट में मई माह में सुनवाई है, इसके चलते जिला अदालत में वीरवार को सुनवाई नहीं हो सकी। एडीजे कोर्ट ने भी केस की अगली तारीख हाईकोर्ट की तारीख के बाद 21 मई की तय की है।
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