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दहेज हत्या में दोषी पति को 10 साल की कैद

Sat, 29 Jan 2022 12:33 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jan 2022 12:33 AM IST
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Husband convicted in dowry murder gets 10 years imprisonment
रोहतक। दहेज हत्या के मामले में इस्माईला गांव के युवक को 10 साल कैद व 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर 3 माह की सामान्य अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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मामले के अनुसार सांपला थाने में 2019 में एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि उसने अपनी बेटी की शादी नवंबर 2017 में इस्माईला गांव निवासी मनोज के साथ की थी। शादी में उसने अपनी हैसियत से दान-दहेज दिया था। बावजूद इसके मनोज व उसकी बहन उसकी बेटी को दहेज के लिए तंग करते थे। तंग आकर उसकी 23 वर्षीय बेटी ने शादी के 14 माह बाद ही फंदा लगाकर जान दे दी। सांपला पुलिस ने मृतका के पति मनोज को दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तभी से उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस चल रहा था। वीरवार को अदालत ने मनोज को दोषी करार दिया था। पीड़ित पक्ष के वकील मनोज मुंझाल ने बताया कि दहेज हत्या में दोषी को 10 साल कैद व दहेज उत्पीड़न पर 3 साल की कैद व 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
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