फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Four convicted in murder of waiter

वेटर की हत्या में चार दोषी करार

Fri, 13 Dec 2013 09:56 PM IST
झज्जर/ब्यूरो।
झज्जर/ब्यूरो। Updated Fri, 13 Dec 2013 09:56 PM IST
विज्ञापन
Four convicted in murder of waiter
हरियाणा के झज्जर में एक वेटर की पीट-पीटकर हत्या करने के दोष में चार लोगों को झज्जर की एक अदालत ने चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में एक ही परिवार के पिता-पुत्रों सहित तीन लोग शामिल हैं।
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार गांव फतेहपुर में शादी ब्याह में काम करने वाले दो सगे भाईयों रूप और बसंत को इसी गांव का विजय पुत्र धर्मा अपने साथ 30 अप्रैल 2010 को गांव इस्माईलपुर में यह कह कर ले गया था कि उन्हें गांव के रणजीत के यहां शादी में काम करना है।
विज्ञापन


समारोह में काम करने के लिए इन दोनों वेटर भाईयों को पांच सौ रुपये देने की बात कही थी।

विजय के इसी आश्वासन पर रूप और बसंत इस्माईलपुर चले गए। समारोह निपटने के बाद दोनों को पांच सौ की बजाय केवल चार सौ रुपये ही मिले।

इस बात पर रूप, बसंत ने थोड़ी आनाकानी की तो दोनों को ही बुरी तरह प्रताड़ना दी गई। दोनों के साथ मारपिटाई करने का आरोप रणजीत, उसके बेटे रामू और अनिल व विजय पर भी लगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीड़ित पक्ष का आरोप था कि आरोपियों द्वारा की गई इस मारपीट में रूप को ज्यादा चोट आई।

उसे अगले दिन ही उसकी बुआ का लड़का झज्जर सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आया।

यहां से चिकित्सकों ने उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। दस दिन बाद रूप ने गंभीर चोटों के चलते दम तोड़ दिया।

मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से सभी आरोपियों के खिलाफ भादसं की धारा 304 बी के तहत मामला दर्ज कराया गया था।

शुक्रवार को इसी मामले में जिला सत्र न्यायाधीश एएस नारंग ने चारों आरोपियों को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed