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Rohtak News: रेलवे कर्मी से मारपीट के आरोपी पूर्व पार्षद को मिली जमानत
Sun, 10 Aug 2025 12:50 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Sun, 10 Aug 2025 12:50 AM IST
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रोहतक। पांच साल पहले घर में घुसकर रेलवे कर्मी से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कलानौर के पूर्व पार्षद को जमानत मिल गई है। इसके लिए आरोपी की तरफ से एएसजे अनिल कौशिक की अदालत में अर्जी दायर की थी।
पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक, 2020 में कलानौर थाने में धूप सिंह ने शिकायत दी कि उसका घर रेलवे स्टेशन के पास है। दोपहर करीब पौने दो बजे वह घर के अंदर बैठा था। तभी पवन नशे में धुत होकर आया और गालियां देने लगा।
घर पर उसके परिवार की महिलाएं भी थीं। उन्होंने आरोपी को समझाया। आरोपी इसके बाद भी बाइक पर बैठ गया। साथ ही, उसके साथ मारपीट करने लगा। जान से मारने की धमकी देकर चला गया। पुलिस ने केस दर्ज आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया।
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अप्रैल 2020 में आरोपी को जमानत मिल गई, जो बाद में रद्द हो गई। 2023 में गैर जमानती वारंट जारी किए। आरोपी अदालत में पेश हुआ, लेकिन जमानत नहीं मिली। आरोपी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। 2025 में आरोपी ने फिर जमानत के लिए याचिका लगाई लेकिन खारिज कर दिया गया। अब आरोपी ने एएसजे कोर्ट में अर्जी दायर की। दोनों पक्षों की बहस के बाद आरोपी को जमानत मिल गई है।
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पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक, 2020 में कलानौर थाने में धूप सिंह ने शिकायत दी कि उसका घर रेलवे स्टेशन के पास है। दोपहर करीब पौने दो बजे वह घर के अंदर बैठा था। तभी पवन नशे में धुत होकर आया और गालियां देने लगा।
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घर पर उसके परिवार की महिलाएं भी थीं। उन्होंने आरोपी को समझाया। आरोपी इसके बाद भी बाइक पर बैठ गया। साथ ही, उसके साथ मारपीट करने लगा। जान से मारने की धमकी देकर चला गया। पुलिस ने केस दर्ज आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया।
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अप्रैल 2020 में आरोपी को जमानत मिल गई, जो बाद में रद्द हो गई। 2023 में गैर जमानती वारंट जारी किए। आरोपी अदालत में पेश हुआ, लेकिन जमानत नहीं मिली। आरोपी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। 2025 में आरोपी ने फिर जमानत के लिए याचिका लगाई लेकिन खारिज कर दिया गया। अब आरोपी ने एएसजे कोर्ट में अर्जी दायर की। दोनों पक्षों की बहस के बाद आरोपी को जमानत मिल गई है।