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Rohtak News: बहादुरगढ़ के वाहन चालकों को दिल्ली में कटे चालान निपटाने का मौका
Tue, 07 May 2024 05:34 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Tue, 07 May 2024 05:34 AM IST
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बहादुरगढ़। यदि आपके वाहन का दिल्ली पुलिस ने चालान किया है और अभी तक आपने उसका भुगतान नहीं किया गया है तो 11 मई को लोक अदालत में इस चालान का निपटारा करा सकते हैं।
लंबित ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए 11 मई को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) की ओर से इसका आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में सभी प्रकार के मौके पर काटे गए चालानों के लिए अलावा 31 जनवरी 2024 तक ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए नोटिस चालानों का भी निपटारा किया जाएगा। प्राइवेट के अलावा व्यावसायिक वाहनों के लंबित चालानों का निपटारा भी लोक अदालत में होगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 11 मई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, तीस हजारी, रोहिणी, साकेत और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसरों में लोक अदालतें लगेंगी। प्रत्येक बेंच में 1 हजार चालानों/ नोटिसों का निपटारा किया जाएगा। सभी कोर्ट परिसरों में कुल मिलाकर 180 लोक अदालत बेच बैठेगी। यदि आपकी गाड़ी प्राइवेट है, तो आप एक बार में अधिकतम 5 नोटिस और दो ऑन स्पॉट चालानों का भुगतान कर सकेंगे। यदि गाड़ी व्वावसायिक है तो एक गाड़ी के केवल दो नोटिस और दो ऑन स्पॉट चालानों का ही निपटारा किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की ओर से अपनी वेबसाइट ट्रैफिक.दिल्लीपुलिस.जीओवी.आईएन पर सोमवार को लोक अदालत के नाम से एक लिंक अपलोड किया गया है। यह तब तक एक्टिव रहेगा जब तक 1 लाख 80 हजार चालानों /नोटिसों की पर्ची डाउनलोड नहीं हो जाती। जैसे ही यह लिमिट खत्म हो जाएगी, लिंक हट जाएगा। चालानों क पर्ची का प्रिंटआउट साथ लाना होगा। अदालत परिसर में डाउनलोड और चालान की कॉपी प्रिंट करने की सुविधा नहीं मिलेगी। जिन चालानों को डिजिटल या नियमित कोर्ट में भेजा जा चुका है या जिन चालानों पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से इंकार कर दिया है। इसके अलावा ऐसे ऑफेंस, जिनमें चालान भुगतान योग्य नहीं है बल्कि उनमें कोर्ट जुर्माना लगाती या सजा तय करती है, उन चालानों का निपटारा लोक अदालत में नहीं होगा।
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लंबित ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए 11 मई को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) की ओर से इसका आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में सभी प्रकार के मौके पर काटे गए चालानों के लिए अलावा 31 जनवरी 2024 तक ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए नोटिस चालानों का भी निपटारा किया जाएगा। प्राइवेट के अलावा व्यावसायिक वाहनों के लंबित चालानों का निपटारा भी लोक अदालत में होगा।
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 11 मई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, तीस हजारी, रोहिणी, साकेत और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसरों में लोक अदालतें लगेंगी। प्रत्येक बेंच में 1 हजार चालानों/ नोटिसों का निपटारा किया जाएगा। सभी कोर्ट परिसरों में कुल मिलाकर 180 लोक अदालत बेच बैठेगी। यदि आपकी गाड़ी प्राइवेट है, तो आप एक बार में अधिकतम 5 नोटिस और दो ऑन स्पॉट चालानों का भुगतान कर सकेंगे। यदि गाड़ी व्वावसायिक है तो एक गाड़ी के केवल दो नोटिस और दो ऑन स्पॉट चालानों का ही निपटारा किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की ओर से अपनी वेबसाइट ट्रैफिक.दिल्लीपुलिस.जीओवी.आईएन पर सोमवार को लोक अदालत के नाम से एक लिंक अपलोड किया गया है। यह तब तक एक्टिव रहेगा जब तक 1 लाख 80 हजार चालानों /नोटिसों की पर्ची डाउनलोड नहीं हो जाती। जैसे ही यह लिमिट खत्म हो जाएगी, लिंक हट जाएगा। चालानों क पर्ची का प्रिंटआउट साथ लाना होगा। अदालत परिसर में डाउनलोड और चालान की कॉपी प्रिंट करने की सुविधा नहीं मिलेगी। जिन चालानों को डिजिटल या नियमित कोर्ट में भेजा जा चुका है या जिन चालानों पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से इंकार कर दिया है। इसके अलावा ऐसे ऑफेंस, जिनमें चालान भुगतान योग्य नहीं है बल्कि उनमें कोर्ट जुर्माना लगाती या सजा तय करती है, उन चालानों का निपटारा लोक अदालत में नहीं होगा।

हिन्दू धर्मगुरू संत शरण महाराज, सोई पीठ।

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