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शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रोहतक में रहेगा कर्फ्यू

Mon, 18 May 2020 11:39 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 18 May 2020 11:39 PM IST
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Curfew will remain in Rohtak from 7 pm to 7 am
कोरोना के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई है। सोमवार शाम विकास भवन सभागार में नई गाइडलाइंस को लेकर अधिकारियों के साथ डीसी आरएस वर्मा ने बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिले के कई हिस्सों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उन सभी में पहले जैसी हिदायतें जारी रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई होती रहेगी पर किसी भी अन्य गतिविधि की इजाजत नहीं होगी। वहीं, शाम सात से सुबह सात बजे तक जिले में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
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लॉकडाउन की अवधि के दौरान दस साल से कम उम्र के बच्चों, 65 साल से अधिक के बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, जिम, रेस्टोरेंट के अलावा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। शादियों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं, एसपी राहुल शर्मा ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा, एसडीएम अभिषेक मीणा, एडीसी महेंद्र पाल, एसडीएम राकेश कुमार व नवदीप नैन भी मौजूद थे।
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ट्यूशन फीस से ज्यादा लेने पर होगी कार्रवाई
डीसी आरएस वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार निजी स्कूल बच्चों से सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल कर सकते हैं। अगर कोई स्कूल प्रबंधक ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई फीस वसूलने को अभिभावकों पर दबाव बनाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
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