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Rohtak Court: चरस तस्करी के दोषी मदीना के युवक को 20 साल की कैद, 2 लाख रुपये जुर्माना
Tue, 07 Jun 2022 10:44 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 07 Jun 2022 10:44 PM IST
सार
चार साल पहले हिसार रोड से 10 किलो चरस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एएसजे मनपाल रमावत की अदालत ने फैसला सुनाया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : istock
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विस्तार
हरियाणा के रोहतक में एएसजे मनपाल रमावत की अदालत ने 4 साल पहले 10 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किए गए मदीना के युवक प्रवीण को 20 साल की कैद व 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अपराध जांच शाखा द्वितीय की टीम को जनवरी 2018 को गश्त के दौरान सूचना मिली कि मदीना गांव निवासी प्रवीण हिसार रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास खड़ा है। उसके पास एक पीठू बैग है, जिसमें चरस हो सकती है। पुलिस ने योजना के तहत मौके पर दबिश दी और डीएसपी रमेश कुमार की मौजूदगी में तलाशी ली।
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तलाशी के दौरान बैग के अंदर से 10 किलो चरस बरामद हुई। 100-100 ग्राम चरस के दो सैंपल लिए गए, जबकि 9 किला 800 ग्राम बैग में डालकर सील की गई। साथ ही आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। तभी से आरोपी के खिलाफ जिला अदालत में केस चल रहा था। मंगलवार को एएसजे मनपाल रमावत की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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