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दो बहनों का अपहरण कर दुष्कर्म करने वालों को 10 साल की कैद 

Tue, 23 Aug 2016 02:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक Updated Tue, 23 Aug 2016 02:40 AM IST
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Two sisters raped, 10 -year prison term, kidnapping
सजा सुनने के बाद भाग - फोटो : amar ujala
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनिका गोयल की अदालत ने दो युवतियों का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दो युवकों को दस साल कै द और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। 
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार वर्ष 2015 में शिवाजी कालोनी थाने में एक महिला ने शिकायत दी थी। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया था कि उनके पति एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। उनकी दो बेटी स्कूल के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं आई। आरोप था कि रास्ते में दो युवकों ने बहनों का अपहरण कर लिया।
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पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों बहनों को बरामद कर लिया था। तब युवतियों ने कहा था कि दो आरोपियों ने उनके साथ दुष्कर्म किया है। फिर पुलिस ने मामले में सुनारिया निवासी रविंद्र और सोनीपत के गांव चिड़ाना निवासी विकास को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद रविन्द्र और विकास को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। 
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