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वित्तमंत्री की कोठी में आगजनी का मामला: सीबीआई जांच पर बोला आरोपी- सुसाइड के लिए कर रहे मजबूर

Sun, 21 Aug 2016 02:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक Updated Sun, 21 Aug 2016 02:08 AM IST
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भाजपा नेताओं के साथ कलकल की फोटो - फोटो : file photo
आरक्षण आंदोलन हिंसा के दौरान वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ के मामले में अब ट्रायल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन की अदालत में चलेगा। जिला कोर्ट ने न्यायाधीश सुधीर जीवन की अदालत मेें इस मुकदमे को कमिट किया। इससे पहले निचली अदालत में सुनवाई हो रही थी। वहीं, मामले में पेशी पर आए आरोपी राहुल दादू ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है। यदि ऐसे ही प्रताड़ित किया गया तो यह काम भी पूरा हो जाएगा। जब उनसे मामले में सीबीआई जांच के बारे में पूछा गया तो राहुल ने कहा कि वह हर तरह की जांच के लिए तैयार है। पुलिस ने झूठी एफआइआर दर्ज कर रखी है।
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शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन की अदालत में कोठी में आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ के मामले में 28 आरोपियों की पेशी हुई। सभी आरोपियों ने कोर्ट में हाजिरी लगाई। अब कोर्ट ने अगली तारीख 3 सितंबर तय की है। साथ ही इसी केस में निचली अदालत में तीन आरोपियों राजेश रूखी, निजामपुर के जगफूल और खेड़ी साध के विक्की के के स को जिला कोर्ट में भेज दिया गया है। अब 24 अगस्त को तीनों आरोपियों के मामले को जिला कोर्ट की तरफ से अन्य अदालत में कमिट किया जाएगा।
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आरोपी पक्ष केे  वकील जितेंद्र कुमार हुडडा ने बताया कि सुनवाई के दौरान आरोपी राहुल दादू, धीरज, अभिषेक, प्रदीप, नसीब, रविंद्र और नरेंद्र सहित अन्य आरोपियों को पेश किया गया। पेशी पर आए करीब 16 आरोपी जमानत पर बाहर हैं। इनमें से 14 आरोपियों को जेल से अदालत में पेश किया गया। जेल में बंद आरोपी वकील सुदीप कलकल और महेन्द्र मास्टर व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं हो सके। अब अगली सुनवाई में आरोपियों पर आरोप तय होने पर बहस होगी। पुलिस ने कुछ समय पहले ही 30 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था।
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आरोपी कलकल को भिवानी जेल शिफ्ट करने के आदेश

मामले में यमुनानगर जेल में बंद आरोपी वकील सुदीप कलकल को भिवानी जेल में शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले ही निचली अदालत ने आदेश दिए थे, लेकिन जेल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब कोर्ट ने जेल प्रशासन को जल्द से जल्द सुदीप को भिवानी जेल भेजने के आदेश जारी किये।


केस को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन की अदालत में कमिट किया गया है। अब अगली सुनवाई के दौरान आरोपों पर बहस होगी। इसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू होगी। सुनवाई की अगली तारीख 3 सितंबर है।

वकील जितेन्द्र कुमार हुडडा आरोपी पक्ष के वकील

ये था मामला

बता दें कि आरक्षण आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के चलते उपद्रवियों ने 19 व 20 फरवरी को वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में तोड़फोड़ और लूटपाट करने के बाद आग लगा दी थी। आगजनी में वित्तमंत्री का परिवार जैसे तैसे करके जान बचाकर भागा था। पुलिस ने मामले में 40 आरोपियों को नामजद करते हुए हत्या प्रयास, लूट, डकैती सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था।
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