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कलानौर हत्याकांड में तीन को आजीवन कारावास

Tue, 12 Mar 2019 02:42 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 12 Mar 2019 02:42 AM IST
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कलानौर हत्याकांड में तीन को आजीवन कारावास
रोहतक। तीन साल पहले कलानौर कस्बे में 32 वर्षीय सेल्समैन राजेश की कहासुनी होने पर तीन युवकों ने दादागिरी दिखाते हुए बकरा काटने वाले छुरे व चाकू से 36 वार करके बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सोमवार को एडीजे रितु वाईके बहल की अदालत ने वारदात के आरोपी रोहतक के पाड़ा मोहल्ला निवासी रोहित, नितिन व भिवानी जिले के गांव कलिंगा निवासी सुखबीर उर्फ सुखा को उम्रकैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पीड़ित पक्ष के वकील विजय रंगा ने बताया कि कलानौर निवासी नरेश कुमार ने मार्च 2016 को कलानौर थाने में शिकायत दी थी कि उसका भाई राजेश कुमार मार्केटिंग करता था। रात नौ बजे खाना खाकर बाहर घूमने चला गया। देर रात तक वापस नहीं आया तो वह ढूंढ़ने गया। उसने देखा कि सत्ते के मकान के पास तीन युवक छुरे, फरसे व चाकू से उसके भाई राजेश पर वार कर रहे थे। शोर सुनकर आसपास के लोग घर से बाहर आ गए। आरोपी रोहित, नितिन, सुखा व अन्य मौके से फरार हो गए। घायल राजेश को परिजन कलानौर अस्पताल में ले गए, जहां से पीजीआई रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान राजेश ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अगले दिन तीनों आरोपियों रोहित, नितिन व सुखा को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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डंडे व चाकू पर मिला ए पॉजिटिव ब्लड, अदालत में बना अहम सबूत
पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चाकू, डंडा व अन्य हथियार बरामद किए थे। फोरेंसिक जांच में पता लगा था कि राजेश का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था, जिसके अंश घटनास्थल के साथ-साथ आरोपियों से बरामद चाकू, डंडे व अन्य तेजधार हथियारों पर मिले हैं। अदालत में आरोपियों के खिलाफ यह सबूत के तौर पर काफी अहम साबित हुआ। साथ ही मौके की गवाही भी कारगर रही।
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