फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले को 10 साल कैद

नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले को 10 साल कैद

Wed, 20 Dec 2017 02:53 AM IST
Updated Wed, 20 Dec 2017 02:53 AM IST
विज्ञापन
नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले को 10 साल कैद
13 साल की लड़की से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले को 10 साल की कैद
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनिका गोयल की अदालत ने 13 वर्ष की नाबालिग लड़की से बार-बार दुष्कर्म और उसे गर्भवती बनाने के दोषी सूरज को दस साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अदालत में दोषी ने अपने वकील के माध्यम से माता पिता का सहारा लेकर सजा में रियायत बरतने की गुहार लगाई थी। उसने कहा था कि वह पहले कभी किसी मामले में दोषी करार नहीं हुआ है। इस पर पीड़ित पक्ष के वकील ने अदालत में दलील दी कि दोषी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार संबंध बनाए। ऐसे अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण दोषी को कड़ी सजा मिलने के बाद अदालत के माध्यम से समाज में अच्छा संदेश जाएगा। इसके अलावा अदालत ने 28 पेज में फैसले में कई पुराने फैसलों का जिक्र भी किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बिहार के भागलपुर निवासी दोषी सूरज को सजा सुनाई। वहीं, दोषी को सजा होने के बाद पीड़िता के पिता का कहना है कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते है। ऐसे दोषियों को और ज्यादा कड़ी सजा होनी चाहिए।
विज्ञापन


यह था मामला
अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक व्यक्ति ने शहर थाने में 7 जुलाई 2016 को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि उनकी छोटी बेटी 13 वर्ष की है। वह 8वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। उनका आरोप था कि उनकी बेटी को सैनिक कॉलोनी निवासी सूरज बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले गया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस ने बिहार के भागलपुर जिले से आरोपी सूरज को गिरफ्तार किया था। नाबालिग को भी बरामद किया था। फिर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद सोमवार को सूरज को दोषी करार दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed