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नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले को 10 साल कैद
Updated Wed, 20 Dec 2017 02:53 AM IST
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13 साल की लड़की से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले को 10 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनिका गोयल की अदालत ने 13 वर्ष की नाबालिग लड़की से बार-बार दुष्कर्म और उसे गर्भवती बनाने के दोषी सूरज को दस साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अदालत में दोषी ने अपने वकील के माध्यम से माता पिता का सहारा लेकर सजा में रियायत बरतने की गुहार लगाई थी। उसने कहा था कि वह पहले कभी किसी मामले में दोषी करार नहीं हुआ है। इस पर पीड़ित पक्ष के वकील ने अदालत में दलील दी कि दोषी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार संबंध बनाए। ऐसे अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण दोषी को कड़ी सजा मिलने के बाद अदालत के माध्यम से समाज में अच्छा संदेश जाएगा। इसके अलावा अदालत ने 28 पेज में फैसले में कई पुराने फैसलों का जिक्र भी किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बिहार के भागलपुर निवासी दोषी सूरज को सजा सुनाई। वहीं, दोषी को सजा होने के बाद पीड़िता के पिता का कहना है कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते है। ऐसे दोषियों को और ज्यादा कड़ी सजा होनी चाहिए।
यह था मामला
अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक व्यक्ति ने शहर थाने में 7 जुलाई 2016 को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि उनकी छोटी बेटी 13 वर्ष की है। वह 8वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। उनका आरोप था कि उनकी बेटी को सैनिक कॉलोनी निवासी सूरज बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले गया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस ने बिहार के भागलपुर जिले से आरोपी सूरज को गिरफ्तार किया था। नाबालिग को भी बरामद किया था। फिर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद सोमवार को सूरज को दोषी करार दिया था।
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अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनिका गोयल की अदालत ने 13 वर्ष की नाबालिग लड़की से बार-बार दुष्कर्म और उसे गर्भवती बनाने के दोषी सूरज को दस साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अदालत में दोषी ने अपने वकील के माध्यम से माता पिता का सहारा लेकर सजा में रियायत बरतने की गुहार लगाई थी। उसने कहा था कि वह पहले कभी किसी मामले में दोषी करार नहीं हुआ है। इस पर पीड़ित पक्ष के वकील ने अदालत में दलील दी कि दोषी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार संबंध बनाए। ऐसे अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण दोषी को कड़ी सजा मिलने के बाद अदालत के माध्यम से समाज में अच्छा संदेश जाएगा। इसके अलावा अदालत ने 28 पेज में फैसले में कई पुराने फैसलों का जिक्र भी किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बिहार के भागलपुर निवासी दोषी सूरज को सजा सुनाई। वहीं, दोषी को सजा होने के बाद पीड़िता के पिता का कहना है कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते है। ऐसे दोषियों को और ज्यादा कड़ी सजा होनी चाहिए।
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यह था मामला
अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक व्यक्ति ने शहर थाने में 7 जुलाई 2016 को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि उनकी छोटी बेटी 13 वर्ष की है। वह 8वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। उनका आरोप था कि उनकी बेटी को सैनिक कॉलोनी निवासी सूरज बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले गया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस ने बिहार के भागलपुर जिले से आरोपी सूरज को गिरफ्तार किया था। नाबालिग को भी बरामद किया था। फिर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद सोमवार को सूरज को दोषी करार दिया था।
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