फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   लाखनमाजरा के गोदाम में गेहूं की गड़बड़ी का मामला

लाखनमाजरा के गोदाम में गेहूं की गड़बड़ी का मामला

Sat, 12 Jan 2019 03:05 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Jan 2019 03:05 AM IST
विज्ञापन
लाखनमाजरा के गोदाम में गेहूं की गड़बड़ी का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

रोहतक। हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के जेटीए (जूनियर तकनीकी सहायक) मदीना गांव निवासी चांद सिंह दांगी और गोदाम कीपर घरोंठी गांव निवासी रामकेश राठी को एडीजे रितु वाईके बहल की अदालत ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार अधिनियम 7 व 13 के तहत चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही रामकेश पर रिश्वत मांगने व लेने पर 10-10 हजार और चांद राठी पर 25-25 हजार जुर्माना लगाया गया है।

विजिलेंस के मुताबिक गिरावड़ गांव निवासी राजकुमार ने 11 मई 2015 को शिकायत दी कि वह लाखनमाजरा स्थित गेहूं खरीद केंद्र में आढ़ती है। उसका खरीदा गया 7-8 ट्रक गेहूं पड़ा था, जिसे सरकारी एजेंसी द्वारा खरीद के बाद गोदाम में रखवाया जाना था। उसने हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के जेटीए चांद दांगी से संपर्क किया। दांगी ने कहा कि 60 हजार रुपये रिश्वत देनी पड़ेगी, तब गेहूं की खरीद कर गोदाम में रखा जाएगा। गोदाम कीपर रामकेश राठी से संपर्क किया। उसने कहा कि जेटीए से आदेश मिला है कि आढ़ती जब रिश्वत की रकम देगा, तब गेहूं गोदाम में जाएगा। विजिलेंस ने रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया। साथ ही डीसी की अनुमति से ड्यूटी मजिस्ट्रेट व छाया गवाह तैयार कर लाखनमाजरा अड्डे के नजदीक मंडी में छापा मारकर गोदाम कीपर से रिश्वत के 60 हजार रुपये बरामद किए। इसके बाद रामकेश राठी व चांद सिंह दांगी को गिरफ्तार कर विजिलेंस ने अदालत में पेश किया। तभी से दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 व 13 के तहत अदालत में केस चल रहा था। शुक्रवार को अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए चार-चार साल की सजा व 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed