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गढ़ मोहल्ला के युवक को पांच साल की कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना

Sun, 17 Feb 2019 02:46 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 17 Feb 2019 02:46 AM IST
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गढ़ मोहल्ला के युवक को पांच साल की कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना
गढ़ी मोहल्ले के चेन स्नैचर को पांच साल कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना
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: दोषी विनोद उर्फ विक्की ने जून 2017 में दी थी वारदात अंजाम, साथी को अदालत ने दी क्लीनचिट
: विकास नगर की महिला ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया था केस
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। शहर के विकास नगर की महिला से चेन स्नैचिंग के दोषी करार युवक गढ़ी मोहल्ला निवासी विनोद उर्फ विक्की को एडीजे रितु वाइके बहल की अदालत ने शनिवार को पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि उसके साथी सत्ते को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में क्लीनचिट दे दी।

मामले के अनुसार महिला सोनिका ने करीब दो साल पहले सिविल लाइन थाने में शिकायत दी थी कि वह सुबह करीब साढ़े 7 बजे कुत्ते को लेकर बैडमिंटन अकादमी की तरफ जा रही थी। जब किशनपुरा रोड पर पतासो वाली हवेली के पास पहुंची तो पीछे से बाइक पर सवार दो युवक आए और झपट्टा मारकर चेन तोड़ ली। एक युवक ने सफेद रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी। बाइक की प्लेट नंबर छोटे अक्षरों में लिखी थी, इस कारण वह पढ़ नहीं सकी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए गढ़ी मोहल्ला निवासी विनोद उर्फ विक्की व उसके साथी खोखराकोट निवासी सत्ते को गिरफ्तार किया। तभी से जिला अदालत में सुनवाई चल रही थी। एक दिन पहले अदालत ने विक्की को चेन स्नैचिंग का दोषी करार दिया। जबकि उसके साथी सत्ते को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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