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Rohtak News: जिला में फसल अवशेष जलाने पर पूर्णतया रोक, आदेश जारी

Tue, 05 May 2026 02:03 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 05 May 2026 02:03 AM IST
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Complete ban on burning of crop residue in the district, order issued
झज्जर। जिलाधीश स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला झज्जर में रबी फसलों के अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि गेहूं और सरसों की कटाई के बाद खेतों में ठूंठ जलाने से आग लगने की घटनाएं बढ़ती हैं, जिससे जन-जीवन और संपत्ति को खतरा होता है। यह परंपरा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। अवशेष जलने से मिट्टी के पोषक तत्व और सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं, जिससे उर्वरता घटती है। धुएं से खांसी, दमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां बढ़ती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि नियम उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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