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आमजन से प्राप्त आवेदनों का समय पर किया जाए निपटान : अंकिता वर्मा

Thu, 14 Mar 2024 12:49 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 14 Mar 2024 12:49 AM IST
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Applications received from the general public should be disposed of on time: Ankita Verma
रोहतक। आमजन से प्राप्त आवेदनों का सभी अधिकारी समय पर निपटान करें। यदि कोई आवेदन वापस किया जाता है तो आमजन को उसका स्पष्ट व ठोस जवाब बताया जाए। बुधवार को नगर निगम में संयुक्त आयुक्त अंकिता वर्मा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।
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उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए नगर निगम कार्यालय के नागरिक सुविधा केंद्र में सहायता केंद्र पर कर्मचारियों की डयूटी लगाई जा चुकी है। आमजन के संपत्ति कार्य से संबंधित कार्यों के लिए सहायता करें और आमजन के सम्पत्ति कर डाटा को दुरूस्त करने के लिए बिना किसी शुल्क के पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा।
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सरकार 31 मार्च तक वर्तमान वित्तवर्ष व वर्ष 2010-11 से लेकर 2022-23 तक के बकाया सम्पत्ति कर पर 15 प्रतिशत की छूट व देरी फीस 1.5 प्रतिशत ब्याज राशि व पिछले ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। लेकिन यह छूट उन सम्पत्तिधारकों को दी जाएगी जो सम्पत्ति कर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना प्रमाणित करते है और निर्धारण वर्ष 2023-24 तक अपने कुल सम्पत्तिकर के बकाया का भुगतान करते है। इस अवसर पर अभियंता सुनील कुमार, विरेंद्र हुड्डा, सुनील चुघ, तरूण कुमार, सत्यव्रत, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी जगबीर सिंह व कर शाखा के कर्मचारी मौजूद रहें।
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