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हत्या का आरोपी दोषी करार, कल सुनाई जाएगी सजा

Sun, 04 Aug 2019 01:57 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Aug 2019 01:57 AM IST
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Accused of murder guilty, Punishment tomorrow
दो साल पहले दिल्ली रोड स्थित निजी होटल पर खाना खाने रुके पंजाब के बठिंडा निवासी 27 वर्षीय चरणजीत सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने झज्जर जिले के गांव डीघल के युवक कपिल को दोषी करार दिया है। उसे सोमवार को अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी।
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पुलिस रिकार्ड के मुताबिक चरणजीत सिंह निजी कंपनी की कार चलाता था। 2016 में बठिंडा से कंपनी के सहायक मैनेजर को दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस पंजाब जा रहा था। रास्ते में खाना खाने के लिए इस्माईला के नजदीक एक होटल पर रुक गया। इसके बाद उसका सदर थाना एरिया में शव मिला। सदर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की तो मकड़ौली टोल प्लाजा के सीसी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। फुटेज से पता चला, जब चरणजीत की कार रात को टोल से गुजरी तो उस समय उसे अन्य युवक चला रहा था। चरणजीत पिछली सीट पर दिखाई दे रहा था। जांच में पुलिस ने कार की लोकेशन खंगाली, क्योंकि उसके अंदर जीपीएस सिस्टम लगा था। कार के नजदीक ही एक विशेष मोबाइल की लोकेशन मिली। दोनों के मिलान के बाद डीघल निवासी कपिल को काबू किया। पूछताछ में उसने हत्या की बात मान ली। तभी उसे उसके खिलाफ जिला अदालत में केस चल रहा था।
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