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इंडोर कार्यक्रम में 30 व खुले में 50 लोगों को अनुमति

Wed, 28 Apr 2021 02:01 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 28 Apr 2021 02:01 AM IST
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30 people allowed in indoor program and 50 in open
जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आयोजनों के लिए लोगों की सीमा निर्धारित करने के आदेश दिए हैं। इंडोर कार्यक्रम के लिए अधिकतम 30, खुले में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी।
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आदेश में कहा गया है कि सभी गतिविधियों में मास्क, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग का पालन करना होगा। सभी सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बार, होटल, क्लब व जिम में शहरी निकाय विभाग कवर्ड एरिया, कुर्सियों और खड़े होने की क्षमता के आधार पर संख्या निर्धारित करेगा। आदेश में कहा गया है कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक व अन्य गतिविधियों के लिए जिलाधीश से अनुमति लेनी होगी। पुलिस व संबंधित विभागों की अनुमति के बाद वह इजाजत देंगे। लोगों को सलाह दी गई है कि शादी या अन्य कार्यक्रम दिन में करें, ताकि रात को कोरोना कर्फ्यू में न फंसे। आदेशों के पालन करवाने के लिए एडीसी महेंद्र पाल को ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है। रोहतक, महम और सांपला के एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में इसके प्रभारी रहेंगे। तीनों एसडीएम पुलिस अधीक्षक को सूचित करके ही कार्यक्रम के लिए अनुमति देंगे। डीआईओ व सीएमजीजीए तीनों अधिकारियों का सहयोग करेंगे। पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के सीईओ, डीआरओ, डीडीपीओ भी इन आदेश का पालन सुनिश्चित करवाएंगे। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि कोरोना को लेकर केंद्रीय गृह और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल रोहतक में लागू हो चुका है।
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