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कटे बिजली कनेक्शन को चालू करवाने के लिए जमा करनी होगी 25 फीसदी राशि
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बिजली के कटे कनेक्शनों को पुन: चालू कराने के लिए यूएचबीवीएन ने ब्याज माफी योजना शुरू की है। योजना के तहत कनेक्शन चालू कराने पर न सिर्फ शत-प्रतिशत ब्याज माफ होगी बल्कि किस्तों पर मूल राशि का भुगतान हो सकेगा। ये योजना सभी उपभोक्ताओं (घरेलू, व्यावसायिक, एग्रीकल्चर व इंडस्ट्रीज) के लिए है। इस योजना का लाभ 30 नवंबर तक लिया जा सकेगा। बिजली निगम के अनुसार जिले के करीब 22 हजार उपभोक्ता योजना का लाभ उठा सकते हैं।
उत्तर हरियाणा बिजली विद्युत निगम (यूएचबीवीएन) के चीफ इंजीनियर कॉमर्शियल की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी की पहली व दूसरी लहर में इंडस्ट्रीज में उत्पादन काफी कम हो गया था। हर वर्र्ग के उपभोक्ता के सामने जीविकोपार्जन की समस्या थी, जिसकी वजह से बकाया बिल का भुगतान नहीं कर सके थे। बिल का भुगतान न होने की वजह से कनेक्शनों को काटने की कार्रवाई की गई थी। इसलिए शासन के निर्देश पर तय किया गया है कि हर वर्ग के उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन चालू करवाने के लिए राहत दी जाए। 30 जून 2021 से पहले जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे गए थे, उनके लिए ब्याज माफी की योजना चालू की गई है। इसके तहत उपभोक्ता को एसडीओ कार्यालय में कनेक्शन को पुन: चालू करवाने के लिए आवेदन करना होगा। कनेक्शन चालू होने से पहले यदि उपभोक्ता बिल का भुगतान करने में राहत चाहता है, तो उसे 25 फीसदी राशि जमा करानी होगी। शेष बकाया राशि किस्त में अदा कर सकता है। बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता एके यादव ने बताया कि ब्याज माफी योजना के तहत किसी भी वर्ग का उपभोक्ता कटे कनेक्शन को पुन: चालू करवा सकता है। शुरू में मूल राशि का 25 फीसदी जमा कराना होगा और शेष राशि किस्तों में देनी होगी। यह योजना सिर्फ 30 नवंबर तक लागू रहेगी।
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उत्तर हरियाणा बिजली विद्युत निगम (यूएचबीवीएन) के चीफ इंजीनियर कॉमर्शियल की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी की पहली व दूसरी लहर में इंडस्ट्रीज में उत्पादन काफी कम हो गया था। हर वर्र्ग के उपभोक्ता के सामने जीविकोपार्जन की समस्या थी, जिसकी वजह से बकाया बिल का भुगतान नहीं कर सके थे। बिल का भुगतान न होने की वजह से कनेक्शनों को काटने की कार्रवाई की गई थी। इसलिए शासन के निर्देश पर तय किया गया है कि हर वर्ग के उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन चालू करवाने के लिए राहत दी जाए। 30 जून 2021 से पहले जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे गए थे, उनके लिए ब्याज माफी की योजना चालू की गई है। इसके तहत उपभोक्ता को एसडीओ कार्यालय में कनेक्शन को पुन: चालू करवाने के लिए आवेदन करना होगा। कनेक्शन चालू होने से पहले यदि उपभोक्ता बिल का भुगतान करने में राहत चाहता है, तो उसे 25 फीसदी राशि जमा करानी होगी। शेष बकाया राशि किस्त में अदा कर सकता है। बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता एके यादव ने बताया कि ब्याज माफी योजना के तहत किसी भी वर्ग का उपभोक्ता कटे कनेक्शन को पुन: चालू करवा सकता है। शुरू में मूल राशि का 25 फीसदी जमा कराना होगा और शेष राशि किस्तों में देनी होगी। यह योजना सिर्फ 30 नवंबर तक लागू रहेगी।
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