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स्वीमिंग पूल

Sat, 02 Jun 2018 02:40 AM IST
Updated Sat, 02 Jun 2018 02:40 AM IST
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स्वीमिंग पूल
नोट : आज प्रकाशित समाचार की ईपीएस प्रयोग करें।
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स्वीमिंग पूल संचालकों को खेल विभाग ने जारी किए नोटिस
- बगैर अनुमति व लाइसेंस के चलाए जा रहे स्वीमिंग पूलों पर लगाम की तैयारी
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
नियमों के विरुद्ध चल रहे स्वीमिंग पूल में राहत के नाम पर नोट कमा रहे संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बगैर लाइसेंस व अनुमति के पूल चला रहे संचालकों से विभाग ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जवाब नहीं देने या मापदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले पूल सील किए जाएंगे।
अमर उजाला ने इस बारे में शुक्रवार के अंक में इस फर्जीवाडे़ को प्रमुखता से प्रकाशित किया। समाचार में पूल संचालकों की लापरवाही के चलते इसमें नहाने वालों की जान के खतरे का भी अंदेशा जताया गया है। इसके चलते विभाग ने कार्रवाई की तैयारी की है। शहर में बगैर अनुमति चल रहे 15 स्वीमिंग पूलों को विभाग ने नोटिस भेजा है। इसमें उन्हें लाइसेंस नहीं बनवाने का कारण बताना है। यह जवाब संतुष्टिप्रद नहीं हुआ तो विभाग पूल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। नियमों के अनुसार पूल को सील किया जा सकता है। संचालकों को जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है।
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जिला खेल अधिकारी सुखबीर सिंह बलहारा ने बताया कि स्वीमिंग पूल संचालकों को नोटिस भेज दिया गया है। इनसे जवाब आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसी ने लाइसेंस या मंजूरी नहीं ली है। दो पूल संचालकों के आवेदन आए हैं। इन पर कार्रवाई करते हुए मौके का मुआयना कर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंस लेना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर पूल बंद कर दिया जाता है।
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