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Updated Sat, 25 Nov 2017 12:38 AM IST
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बैंक लुटेरे को दस साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। सात अक्तूबर 2015 में गांव खेड़ा आलमपुर स्थित पीएनबी बैंक में तीन लाख तीन हजार रुपये की नगदी की लूट मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके खंडूजा की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद व 18 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
दोपहर के समय पांच बदमाशों द्वारा बैंक के अंदर घुसकर लूट की थी। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचने से बहादुरगढ़ के झज्जर रोड शांति मंदिर निवासी पुनीत को काबू कर लिया था। इसी मामले में पुनीत को यह सजा सुनाई गई है। पुलिस की ओर से सरकारी अधिवक्ता नीलम देवी ने अदालत में मामले की पैरवी की।
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। सात अक्तूबर 2015 में गांव खेड़ा आलमपुर स्थित पीएनबी बैंक में तीन लाख तीन हजार रुपये की नगदी की लूट मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके खंडूजा की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद व 18 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
दोपहर के समय पांच बदमाशों द्वारा बैंक के अंदर घुसकर लूट की थी। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचने से बहादुरगढ़ के झज्जर रोड शांति मंदिर निवासी पुनीत को काबू कर लिया था। इसी मामले में पुनीत को यह सजा सुनाई गई है। पुलिस की ओर से सरकारी अधिवक्ता नीलम देवी ने अदालत में मामले की पैरवी की।
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