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सेक्टर 21 के प्लांट आवंटन के बाद विकास कार्य शुरू
Updated Fri, 29 Dec 2017 02:37 AM IST
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219 आवंटियों में 82 ने प्लॉट किया सरेंडर
- सेक्टर 21 के प्लाट आवंटन के बाद विकास कार्य शुरू
- हुडा ने ऑनलाइन लिया था आवेदन, 90 दिन में 15 प्रतिशत और भुगतान न कर पाने की स्थिति में किया सरेंडर
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
हुडा के सेक्टर 21 में बसने से पहले ही 82 लोगों ने अपना प्लॉट सरेंडर कर दिया है। हुडा की ओर से ऑन लाइन आवेदन मांगे जाने के बाद 90 दिन के भीतर दूसरी किस्त जमा करने पर लोगों ने भुगतान न करने की मजबूरी जतायी है। संपदा विभाग ने आवंटन के बाद उस सेक्टर का विकास कार्य शुरू कर दिया। मार्च के पहले सप्ताह से हुडा आवंटियों को प्लाट पर कब्जा देगा।
साल भर पहले आठ नवंबर को नोट बंदी के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने पहली बार सेक्टर के लिए आवेदन करने वालों से ऑनलाइन आवेदन मांगा था। संपदा विभाग की ओर सेक्टर 21 में 222 प्लाट के लिए आवेदन मांगा गया था। जिसमें संपदा विभाग को 219 आवेदन मिले थे। माना जा रहा था कि सेक्टर में बसने वाले लोग जेनुइन हैं। जिन्होंने अपने खाते से ट्रांसफर किया है। संपदा विभाग की ओर से दिसंबर माह में सेक्टर का ड्रा निकाला गया। जिसके बाद 82 लोगों ने संपदा विभाग को यह लिख कर दे दिया कि उनकी आर्थिक स्थित ठीक नहीं है और वह आगे हुडा का भुगतान नहीं कर सकते हैं। जिसके कारण प्लाट सरेंडर करते हैं। हुडा संपदा विभाग ने उनका पैसा वापस कर दिया है। यदि यह सरेंडर वह बाद में करते तो उनको 15 प्रतिशत की राशि पर ब्याज देना होता।
इसे भी जाने..
: हुडा सेक्टर 21 में 222 प्लाट के आवेदन में मिले थे 219 आवेदन।
: आवंटियों को ड्रा के 90 दिन बाद मार्च के पहले सप्ताह में दिया जाएगा कब्जा।
: छोेटे से लेकर बड़े प्लाट धारकों ने किया है सरेंडर।
बयान..
हुडा एक्ट के तहत सेक्टर में बसने वालों को समय पर कब्जा दिया जाएगा। सेक्टर के विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। जिन आवंटियों ने प्लाट सरेंडर किया है। उन्हें एक्ट के हिसाब से पैसा वापस कर दिया गया है।
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- वी एस हुड्डा हुडा प्रशासक रोहतक।
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- सेक्टर 21 के प्लाट आवंटन के बाद विकास कार्य शुरू
- हुडा ने ऑनलाइन लिया था आवेदन, 90 दिन में 15 प्रतिशत और भुगतान न कर पाने की स्थिति में किया सरेंडर
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
हुडा के सेक्टर 21 में बसने से पहले ही 82 लोगों ने अपना प्लॉट सरेंडर कर दिया है। हुडा की ओर से ऑन लाइन आवेदन मांगे जाने के बाद 90 दिन के भीतर दूसरी किस्त जमा करने पर लोगों ने भुगतान न करने की मजबूरी जतायी है। संपदा विभाग ने आवंटन के बाद उस सेक्टर का विकास कार्य शुरू कर दिया। मार्च के पहले सप्ताह से हुडा आवंटियों को प्लाट पर कब्जा देगा।
साल भर पहले आठ नवंबर को नोट बंदी के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने पहली बार सेक्टर के लिए आवेदन करने वालों से ऑनलाइन आवेदन मांगा था। संपदा विभाग की ओर सेक्टर 21 में 222 प्लाट के लिए आवेदन मांगा गया था। जिसमें संपदा विभाग को 219 आवेदन मिले थे। माना जा रहा था कि सेक्टर में बसने वाले लोग जेनुइन हैं। जिन्होंने अपने खाते से ट्रांसफर किया है। संपदा विभाग की ओर से दिसंबर माह में सेक्टर का ड्रा निकाला गया। जिसके बाद 82 लोगों ने संपदा विभाग को यह लिख कर दे दिया कि उनकी आर्थिक स्थित ठीक नहीं है और वह आगे हुडा का भुगतान नहीं कर सकते हैं। जिसके कारण प्लाट सरेंडर करते हैं। हुडा संपदा विभाग ने उनका पैसा वापस कर दिया है। यदि यह सरेंडर वह बाद में करते तो उनको 15 प्रतिशत की राशि पर ब्याज देना होता।
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इसे भी जाने..
: हुडा सेक्टर 21 में 222 प्लाट के आवेदन में मिले थे 219 आवेदन।
: आवंटियों को ड्रा के 90 दिन बाद मार्च के पहले सप्ताह में दिया जाएगा कब्जा।
: छोेटे से लेकर बड़े प्लाट धारकों ने किया है सरेंडर।
बयान..
हुडा एक्ट के तहत सेक्टर में बसने वालों को समय पर कब्जा दिया जाएगा। सेक्टर के विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। जिन आवंटियों ने प्लाट सरेंडर किया है। उन्हें एक्ट के हिसाब से पैसा वापस कर दिया गया है।
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- वी एस हुड्डा हुडा प्रशासक रोहतक।