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गाड़ी से बांधकर किशोर से कुकर्म, दोषी को 10 साल की कैद

Sun, 06 May 2018 02:20 AM IST
Updated Sun, 06 May 2018 02:20 AM IST
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गाड़ी से बांधकर किशोर से कुकर्म, दोषी को 10 साल की कैद
किशोर से कुकर्म के दोषी को 10 साल की कैद
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टाटा 407 से हाथ बांधकर किया था कुकर्म, लाढ़ोत रोड पर तीन साल पहले दी थी वारदात अंजाम
एडीजे फरुखद्दीन की अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। ढाई साल पहले लाढ़ोत रोड पर किशोर के हाथ टाटा 407 से बांधकर कुकर्म करने के आरोपी युवक विक्रम उर्फ विक्की को एडीजे फखरुद्दीन की अदालत ने 10 साल कैद व 8 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 15 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

मामले के अनुसार लाढ़ोत रोड निवासी एक व्यक्ति ने नवंबर 2015 को सिटी थाने में शिकायत दी थी कि उसके भाई का लड़का उसके पास रहता है। शाम करीब साढ़े छह बजे उसने भतीजे को दुकान पर सामान लेने के लिए भेजा था। काफी देर बाद भी जब किशोर वापस नहीं आया तो उसे चिंता हुई। वह घर से आया और थोड़ी दूरी पर खाली प्लाट के पास से गुजरने लगा तो बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज लगाई तो तभी पड़ोस का एक लड़का विक्रम उर्फ विक्की निकल कर भागा। उसने गाड़ी 407 के पीछे जाकर देखा तो किशोर के हाथ रस्सी से गाड़ी के साथ बांधे हुए थे। उसने तुरंत किशोर के हाथ खोले। तब किशोर ने बताया कि उक्त लड़के ने उसके साथ कुकर्म का प्रयास किया। मौके पर किशोर के चाचा को एक फोन भी मिला। तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच कर न केवल रस्सी बरामद की, बल्कि आरोपी को मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में केस चल रहा था। शनिवार को एडीजे फखरुद्दीन की अदालत ने विक्रम उर्फ विक्की को दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में 7 साल कैद व 3 हजार रुपये जुर्माना और 4 पोस्को एक्ट के तहत 10 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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