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किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Sat, 29 Jan 2022 01:15 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jan 2022 01:15 AM IST
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10 years in prison for kidnapping and raping a teenager
रोहतक। शहर से दो साल पहले दो लड़कियों के अपहरण व एक नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुनाई। यूपी के हमीरपुर जिले के गांव दमना निवासी मुकेश को 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना व कैथल जिले के गांव नीमवाला निवासी मंदीप को बहला-फुसलाकर अपहरण करने के आरोप में 3 साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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मामले के अनुसार अर्बन एस्टेट थाना एरिया में रह रही एक महिला ने जनवरी 2020 में शिकायत दी थी कि उसकी 18 वर्षीय बेटी घर पर थी, जिसके पास उसकी 13 वर्षीय सहेली आई हुई थी। वह तो सुबह काम पर चली गई। शाम को आई तो दोनों लड़कियां लापता मिली। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर छानबीन की। दो दिन बाद 13 वर्षीय लड़की को उसके परिजनों ने पुलिस के सामने पेश किया। पुलिस ने किशोरी के अदालत में जज के सामने बयान दर्ज करवाए। किशोरी ने बताया कि उसकी सहेली व उसका दोस्त मुकेश पार्क में घुमाने ले गए। वहां से चिड़ियाघर दिखाने की बात कही। इसके बाद उसे कार से पानीपत ले गया, जहां से पंजाब ले जाया गया। वहां पर एक घर में रखा गया। वहां उसके साथ गलत काम किया गया। इसके बाद मुकेश उसे बस से घर लेकर आ गया। जबकि दूसरी लड़की वहीं रह गई। पुलिस ने मामले में अपहरण, दुष्कर्म व 6 पॉक्सो एक्ट जोड़कर जांच आगे बढ़ाई।
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बस स्टैंड पर जबरन भर दी मांग
उधर, अपहरण के 20 दिन बाद बालिग लड़की पंजाब से भागकर अपने घर पहुंच गई। उसकी मां उसे पुलिस के पास ले गई। पुलिस ने बालिग लड़की के अदालत में बयान दर्ज करवाए। युवती ने बताया कि उसे व किशोरी को आरोपी मुकेश पंजाब ले गया। उसे अपनी भाभी के पास छोड़कर किशोरी को लेकर आ गया। वहां पर उससे मारपीट करके काम करवाया जाता था। 18 जनवरी को वह घर से भाग कर आ गई। इसी बीच बस स्टैंड पर मंदीप मिला। मंदीप ने जबरन उसकी बस स्टैंड पर न केवल मांग भर दी, बल्कि मंगलसूत्र भी पहना दिया। उसने मांग धो दी और मंगलसूत्र तोड़ दिया। उससे पहले मंदीप अपनी मां को लेकर पंजाब आया था। कह रही थी कि वह दोनों की कोर्ट में शादी करवा देगी, लेकिन लड़की ने कहा कि उसे तो घर जाना है। उसके साथ आरोपी मुकेश या मंदीप ने गलत काम नहीं किया।
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मुकेश के बाद मंदीप को किया था पुलिस ने गिरफ्तार
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए यूपी के हमीरपुर निवासी मुकेश को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ अदालत में दो लड़कियों के अपहरण, एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप लगाए गए। जबकि मंदीप के खिलाफ अपहरण के आरोप लगाए गए। अदालत ने दोनों को दोषी माना। शुक्रवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने मुकेश को 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना व मंदीप को 3 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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