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नौजवानों ने धरना-प्रदर्शन में लिया भाग तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी..

Wed, 25 Jan 2017 12:46 AM IST
ब्यूरो /अमर उजाला
ब्यूरो /अमर उजाला Updated Wed, 25 Jan 2017 12:46 AM IST
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उपायुक्त ने अधिकारियों की बैठक ली - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
जाट समुदाय की ओर से जिले में 29 जनवरी को संभावित जाट आरक्षण धरना प्रदर्शन के मद्देनजर उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने मंगलवार को मिनी सेकेट्रिएट में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में कुछ जरूरी निर्देश दिए।  इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि कोई युवा जाट आरक्षण धरना प्रदर्शन में संलिप्त पाया जाता है तो उसे नौकरी पाने में परेशानी उठानी पड़ेगी।
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इसके अलावा उसका पुलिस वेरिफिकेशन व चरित्र वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य न करें कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को उन पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा करने से किसी के अधिकारों का हनन या संपत्ति का नुकसान होता है और सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान पैदा होता है तो वह गैरकानूनी माना जाएगा। जिला प्रशासन ऐसा करने वालों से सख्ती से पेश आएगा। इस अवसर पर एडीसी कैप्टन मनोज कुमार, एसडीएम रेवाड़ी कुशल कटारिया, एसडीएम बावल बीरसिंह कालीरमन, एसडीएम कोसली रानी नागर, सीटीएम बिजेन्द्र सिंह हुड्डा, डीएसपी गजेन्द्र सिंह, सतपाल सिंह व मोहम्मद जमाल सहित जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
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जरूरत पड़ने पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट कर सकते इस्तेमाल
डीसी ने अधिकारियों से कहा कि किसी स्थिति में फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि धरना प्रदर्शन दौरान हालातों से निपटने के लिए तैयार रहें और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक, हाईवे व अधिक यातायात वाली सड़कों पर जाम लगा सकते हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रों में घूमकर व्यक्तियों से संपर्क भी बनाए रखें। सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखें और इस बारे उच्चाधिकारियों को अवगत करवाते रहें।
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पावर हाउस, जलस्रोत व सार्वजनिक स्थानों पर धारा 144
रेवाड़ी में जाट धरना प्रदर्शन के चलते सड़क रास्ते, रेलवे ट्रैक, राज्यमार्ग, जल स्त्रोत बाधित करने और पावर हाउसों को नुकसान न पहुंचे इसके लिए डीसी ने रेलवे ट्रैक व रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, बिजली व जल घरों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में इन एरियों की 200 मीटर की परिधि में प्रदर्शन करने व जाम लगाने पर रोक रहेगी और अनाधिकृत, शरारती व असामाजिक व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
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