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Rewari News: व्यक्तिगत ऋण योजना का लाभ ले महिलाएं बनें आत्मनिर्भर
Mon, 19 May 2025 11:51 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 19 May 2025 11:51 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत सत्र 2025-26 में 78 पात्र महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि महिलाएं इस योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
हरियाणा सरकार ने महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को एक लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।
1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली व हरियाणा की स्थायी निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी। आवेदक के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है और आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर न हो।
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महिला विकास निगम के माध्यम से योजना के तहत जनरल श्रेणी की महिला को 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित श्रेणी की महिला को 25 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाएगी।
महिलाएं परचून की दुकान ,कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फूड स्टाल, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरू कर सकती हैं।
इन दस्तावेजों की है जरूरत
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि व्यक्तिगत ऋण योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदक पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो आदि शामिल है और सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां आवश्यक है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए सती काॅलोनी स्थित हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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रेवाड़ी। व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत सत्र 2025-26 में 78 पात्र महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि महिलाएं इस योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
हरियाणा सरकार ने महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को एक लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।
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1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली व हरियाणा की स्थायी निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी। आवेदक के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है और आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर न हो।
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महिला विकास निगम के माध्यम से योजना के तहत जनरल श्रेणी की महिला को 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित श्रेणी की महिला को 25 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाएगी।
महिलाएं परचून की दुकान ,कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फूड स्टाल, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरू कर सकती हैं।
इन दस्तावेजों की है जरूरत
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि व्यक्तिगत ऋण योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदक पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो आदि शामिल है और सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां आवश्यक है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए सती काॅलोनी स्थित हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।