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Rewari News: आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर करने होंगे दाखिले
Mon, 31 Mar 2025 11:39 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 31 Mar 2025 11:39 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन (12) (1) (सी) के प्रावधान के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को आरटीई अधिनियम 2011 के तहत पहली कक्षा व नर्सरी में कुल उपलब्ध सीटों में से 25% सीटों पर निर्धारित श्रेणी में बच्चों के दाखिले करवाने होंगे।
जिले के सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा 1 या उससे पहले की कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूहों के लिए सभी सीटों का 25% आरक्षित किया जाएगा। कमजोर वर्गों और वंचित समूह से संबंधित बच्चे का तात्पर्य (1) सरकार द्वारा जारी व अनुमोदित ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की गरीबी रेखा से नीचे की नवीनतम सूची के अंतर्गत आने वाले परिवार का बच्चा, अनाथ बच्चा, एचआईवी प्रभावित बच्चा, विशेष जरूरत वाले बच्चे, वीरांगना के बच्चे से है। 25% सीट संरक्षित करने के लिए शिक्षा विभाग की आईटी सेल द्वारा पोर्टल खोल दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त सभी निजी विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में दाखिले के लिए नियमानुसार 25 प्रतिशत सीटें संरक्षित करवाना सुनिश्चित करेंगे।
जारी निर्देश का पालन करना जरूरी
डीसी अभिषेक मीणा ने शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून है जो निर्धारित कैटेगरी के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है। पोर्टल पर आने वाली किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 01725049801 पर संपर्क किया जा सकता है।
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रेवाड़ी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन (12) (1) (सी) के प्रावधान के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को आरटीई अधिनियम 2011 के तहत पहली कक्षा व नर्सरी में कुल उपलब्ध सीटों में से 25% सीटों पर निर्धारित श्रेणी में बच्चों के दाखिले करवाने होंगे।
जिले के सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा 1 या उससे पहले की कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूहों के लिए सभी सीटों का 25% आरक्षित किया जाएगा। कमजोर वर्गों और वंचित समूह से संबंधित बच्चे का तात्पर्य (1) सरकार द्वारा जारी व अनुमोदित ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की गरीबी रेखा से नीचे की नवीनतम सूची के अंतर्गत आने वाले परिवार का बच्चा, अनाथ बच्चा, एचआईवी प्रभावित बच्चा, विशेष जरूरत वाले बच्चे, वीरांगना के बच्चे से है। 25% सीट संरक्षित करने के लिए शिक्षा विभाग की आईटी सेल द्वारा पोर्टल खोल दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त सभी निजी विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में दाखिले के लिए नियमानुसार 25 प्रतिशत सीटें संरक्षित करवाना सुनिश्चित करेंगे।
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जारी निर्देश का पालन करना जरूरी
डीसी अभिषेक मीणा ने शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून है जो निर्धारित कैटेगरी के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है। पोर्टल पर आने वाली किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 01725049801 पर संपर्क किया जा सकता है।
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