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नाबालिग के अपहरण के आरोपी को दो साल की कैद
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खोल थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग के अपहरण के आरोपी को दोषी करार देते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने दो साल की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है।
खोल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसकी नाबालिग बेटी 31 जुलाई 2019 को सुबह सात बजे घर से स्कूल के लिए गई थी। जब स्कूल से वापस आने का हुआ तो छात्रा घर नहीं लौटी। छात्रा के नहीं लौटने पर स्कूल बस चालक से बात की तो बताया कि वह बस में स्कूल नहीं गई। स्कूल के हेडमास्टर ने भी बताया कि छात्रा स्कूल नहीं पहुंची। इसके बाद परिजनों ने छात्रा की तलाश शुरू की थी और पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जतिन नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया और नाबालिग को बरामद कर लिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी युवक को दो साल की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर युवक को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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खोल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसकी नाबालिग बेटी 31 जुलाई 2019 को सुबह सात बजे घर से स्कूल के लिए गई थी। जब स्कूल से वापस आने का हुआ तो छात्रा घर नहीं लौटी। छात्रा के नहीं लौटने पर स्कूल बस चालक से बात की तो बताया कि वह बस में स्कूल नहीं गई। स्कूल के हेडमास्टर ने भी बताया कि छात्रा स्कूल नहीं पहुंची। इसके बाद परिजनों ने छात्रा की तलाश शुरू की थी और पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जतिन नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया और नाबालिग को बरामद कर लिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी युवक को दो साल की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर युवक को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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