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Rewari News: लूट के दोषियों को दस-दस साल सश्रम कारावास की सजा

Wed, 05 Jul 2023 12:28 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 05 Jul 2023 12:28 AM IST
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Ten years of rigorous imprisonment to the culprits of robbery
रेवाड़ी। एडिशनल सेशन जज डाॅ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने वर्ष 2021 में प्राइवेट अस्पताल के अंदर पिस्तौल के बल पर सर्राफ का बैग लूटने के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषियों को गत शनिवार को जूतों की दुकान पर लूट के मामले में भी अदालत ने सजा सुनाई थी।
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मिली जानकारी के अनुसार गुरुग्राम के पटौदी में ज्वेलरी की दुकान चलाने वाला अनूप 12 सितंबर 2021 को अपने चाचा प्रवीण के साथ कानोड गेट पर प्राइवेट अस्पताल आए थे। डॉक्टर नहीं मिलने के कारण गाड़ी वहीं छोड़कर अनूप अपने एक अन्य चाचा देशराज के पास दुर्गा मंदिर के पास चला गया। वहां उन्होंने जेवर बनाने के लिए चाचा को सामान दिया और उसकी बाइक पर प्रवीण के साथ वापस अस्पताल आ गए थे। रास्ते में प्रवीण ने बताया था कि स्कूटी पर सवार दो युवक उनका पीछा कर रहे हैं। वह और प्रवीण दोनों तुरंत अस्पताल में मरीजों के बीच पहुंच गए। दोनों युवक उनके पीछे आए। उनके हाथ से बैग छीनने का प्रयास किया। बैग नहीं छोड़ा तो एक युवक ने जेब से पिस्तौल निकालकर उन पर तान दी। इसके बाद दोनों उनका बैग लेकर भाग गए। बैग में 40 ग्राम सोने के टुकड़े व कागजात थे। अनूप ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने झपटमारी और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी।
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सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात
बैग छीनने वाले युवक अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। पुलिस ने परशुराम कॉलोनी में रहने वाले धारूहेड़ा चुंगी निवासी दीपक उर्फ दीपू व बंजारवाड़ा निवासी काली उर्फ कालिया को इस मामले में गिरफ्तार किया था। हथियार व सोना बरामद करने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया था। एएसजे डाॅ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने गवाहों के बयान और वकीलों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। एक्ट के तहत अधिकतम सजा के तहत दोनों को 10-10 साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों को लूट के एक और मामले में डाॅ. गर्ग की अदालत सात-सात साल की कठोर कारावास की सजा सुना चुकी है।
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