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Rewari News: मसीत के निलंबित सरपंच को हाईकोर्ट से राहत, आदेश पर स्टे

Sat, 17 Oct 2026 11:17 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 17 Oct 2026 11:17 PM IST
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Relief for suspended Sarpanch of Masit from High Court; stay granted on the order
डहीना। जिले की ग्राम पंचायत मसीत के निलंबित सरपंच अशोक को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। न्यायमूर्ति पंकज जैन की अदालत ने उपायुक्त अभिषेक मीणा की ओर से 8 अक्तूबर को जारी निलंबन आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।
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सरपंच ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1)(बी) के तहत जारी आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। उन पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में रास्ता नंबर आर-20 का सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना विस्तार कराने और पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे।
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हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि अपीलीय प्राधिकरण 12 नवंबर को या उसके बाद चार सप्ताह के भीतर अपील पर निर्णय करने का प्रयास करे। तब तक निलंबन आदेश के क्रियान्वयन पर रोक जारी रहेगी।
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