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Rewari News: जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए पोस्टर वार शुरू
Fri, 17 Nov 2023 01:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 17 Nov 2023 01:02 AM IST
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रेवाड़ी। जिला बार एसोसिएशन के होने वाले वार्षिक चुनावों को लेकर जिला कोर्ट परिसर में इन दिनों पोस्टर वार छिड़ा हुआ है। जिला अदालत में 15 दिसंबर को पांच पदाधिकारियों के लिए चुनाव कराए जाने हैं। वहीं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए लड़े जाने वाले इस चुनाव में प्रत्याशियों ने जगह-जगह पोस्टर लगाकर वोट मांगना शुरू कर दिया है। कोर्ट परिसर में पोस्टर लगाकर प्रत्याशियों ने अपनी मौजूदगी जाहिर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बड़े-बड़े पोस्टर लगाकर वोट की अपील अधिवक्ताओं से की जा रही है। इसके साथ ही प्रत्याशी सोशल मीडिया के माध्यम से भी वोट मांगने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी और वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी तिवारी ने बताया कि इस बार 1756 मतदाता अपने मत का उपयोग पंच पदों के प्रत्याशियों को चुनने के लिए करेंगे। इस बार भी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराए जाएंगे। जिसके लिए पत्र व्यवहार संबंधित कार्यालय से किया गया है। उन्होंने बताया कि 21 नवंबर तक मतदाता सूची में किसी भी प्रकार के संशोधन की गुंजाइश होने पर आपत्तियां प्राप्त की जाएगी और अंतिम रूप से मतदाता सूची प्रकाशित उसी दिन की जाएगी।
दो बार शपथ पत्र देने पर सख्त निर्देश
चुनाव अधिकारी ने बताया कि इस बार चुनाव के लिए कुछ अधिवक्ताओं ने दो बार एसोसिएशन या इससे अधिक एसोसिएशन्स में अपने शपथ पत्र दे दिए हैं, जिनके लिए पंजाब हरियाणा बार काउंसिल से सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं, कि ऐसे अधिवक्ता केवल एक ही बार एसोसिएशन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आगामी 21 नवंबर तक उन्हें अपने नाम एक से अधिक बार एसोसिएशन से निकालने के लिए लिखित सहमति देनी होगी।
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दो बार शपथ पत्र देने पर सख्त निर्देश
चुनाव अधिकारी ने बताया कि इस बार चुनाव के लिए कुछ अधिवक्ताओं ने दो बार एसोसिएशन या इससे अधिक एसोसिएशन्स में अपने शपथ पत्र दे दिए हैं, जिनके लिए पंजाब हरियाणा बार काउंसिल से सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं, कि ऐसे अधिवक्ता केवल एक ही बार एसोसिएशन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आगामी 21 नवंबर तक उन्हें अपने नाम एक से अधिक बार एसोसिएशन से निकालने के लिए लिखित सहमति देनी होगी।
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