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Rewari News: आज मतदान केंद्रों पर रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां
Fri, 24 May 2024 01:27 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 24 May 2024 01:27 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। लोकसभा चुनाव के तहत मतदान 25 मऊ को होगा। इसके लिए 24 मई को पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि पोलिंग पार्टियों की पहली रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया 24 अप्रैल और प्रशिक्षण का कार्य 6 मई को किया जा चुका है। दूसरी रेंडमाइजेशन 10 मई तथा प्रशिक्षण 19 मई को पूरा किया जा चुका है। अब 24 मई को यह सभी पोलिंग पार्टियां अपने-अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगी। उन्होंने बताया कि जिले में शनिवार 25 मई को मतदान होगा। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र के अंदर यदि किसी व्यक्ति का आचरण सही नहीं है या पीठासीन अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसे ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी द्वारा मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद भी यदि वह व्यक्ति पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना मतदान केंद्र में पुन: प्रवेश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 132 के तहत उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और 3 माह की जेल या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।
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रेवाड़ी। लोकसभा चुनाव के तहत मतदान 25 मऊ को होगा। इसके लिए 24 मई को पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि पोलिंग पार्टियों की पहली रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया 24 अप्रैल और प्रशिक्षण का कार्य 6 मई को किया जा चुका है। दूसरी रेंडमाइजेशन 10 मई तथा प्रशिक्षण 19 मई को पूरा किया जा चुका है। अब 24 मई को यह सभी पोलिंग पार्टियां अपने-अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगी। उन्होंने बताया कि जिले में शनिवार 25 मई को मतदान होगा। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र के अंदर यदि किसी व्यक्ति का आचरण सही नहीं है या पीठासीन अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसे ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी द्वारा मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद भी यदि वह व्यक्ति पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना मतदान केंद्र में पुन: प्रवेश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 132 के तहत उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और 3 माह की जेल या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।