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Rewari News: पीएम स्वनिधि योजना बढ़ा दायरा, अब 31 सेवाओं के व्यापारी भी शामिल
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नगर परिषद रेवाड़ी का कार्यालय। संवाद
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रेवाड़ी। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि योजना) का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब यह योजना केवल स्ट्रीट वेंडर्स तक सीमित न रहकर 31 प्रकार की सेवाओं से जुड़े छोटे व्यापारियों को भी लाभ देगी जिससे लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।
योजना के तहत लाभार्थियों को बिना गारंटी के तीन चरणों में ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में 15 हजार रुपये, समय पर भुगतान करने पर दूसरे चरण में 25 हजार रुपये और तीसरे चरण में 50 हजार रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। समय पर किस्त चुकाने वालों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
कार्यकारी अधिकारी अरूण नांदल ने कहा, नगर परिषद ने इच्छुक लाभार्थियों से अपील की है कि वे योजना की जानकारी और आवेदन के लिए कार्यालय के कमरा नंबर 103 में संपर्क करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
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अब ये छोटे व्यवसायी भी होंगे पात्र
इसके अलावा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक की सुविधा भी दी जाएगी। योजना के विस्तार के बाद अब नाई, मोची, धोबी, बढ़ई, लोहार, ताला बनाने वाले, साइकिल और ऑटोमोबाइल मैकेनिक, कार-बाइक वॉशिंग सेंटर संचालक, टायर रिपेयरिंग करने वाले सहित कई छोटे व्यवसायी पात्र होंगे। इसके साथ ही अखबार विक्रेता, केबल ऑपरेटर, कबाड़ी, कचरा संग्रहकर्ता, फोटो फ्रेम, जेरोक्स, लैमिनेशन, टेंट हाउस, आटा चक्की और चावल मिलिंग से जुड़े लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
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योजना के तहत लाभार्थियों को बिना गारंटी के तीन चरणों में ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में 15 हजार रुपये, समय पर भुगतान करने पर दूसरे चरण में 25 हजार रुपये और तीसरे चरण में 50 हजार रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। समय पर किस्त चुकाने वालों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
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कार्यकारी अधिकारी अरूण नांदल ने कहा, नगर परिषद ने इच्छुक लाभार्थियों से अपील की है कि वे योजना की जानकारी और आवेदन के लिए कार्यालय के कमरा नंबर 103 में संपर्क करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
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अब ये छोटे व्यवसायी भी होंगे पात्र
इसके अलावा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक की सुविधा भी दी जाएगी। योजना के विस्तार के बाद अब नाई, मोची, धोबी, बढ़ई, लोहार, ताला बनाने वाले, साइकिल और ऑटोमोबाइल मैकेनिक, कार-बाइक वॉशिंग सेंटर संचालक, टायर रिपेयरिंग करने वाले सहित कई छोटे व्यवसायी पात्र होंगे। इसके साथ ही अखबार विक्रेता, केबल ऑपरेटर, कबाड़ी, कचरा संग्रहकर्ता, फोटो फ्रेम, जेरोक्स, लैमिनेशन, टेंट हाउस, आटा चक्की और चावल मिलिंग से जुड़े लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।