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Rewari News: सड़क हादसे में घायल युवक को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

Wed, 17 Sep 2025 12:11 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 17 Sep 2025 12:11 AM IST
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Order to give compensation of three lakh rupees to the youth injured in a road accident
रेवाड़ी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जीएस वाधवा ने एक सड़क हादसे के मामले में फैसला सुनाते हुए घायल युवक को तीन लाख रुपये का मुआवजा दिलाने का आदेश दिया। सेक्टर 3 निवासी दीपक ने ढाई साल पहले हुए हादसे के बाद पंद्रह लाख रुपये के मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी। अदालत में मामले में सुलह समझौता हो गया।
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मामला 11 जनवरी 2022 का है। सेक्टर तीन निवासी दीपक सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान वाहन की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दीपक ने वाहन चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ दावा दाखिल किया।
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याचिका 15 मार्च 2023 को ट्रिब्यूनल में दर्ज हुई और लगभग ढाई साल तक इस पर सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान जब मामला साक्ष्य पर था, तब दोनों पक्षों ने अदालत को बताया कि समझौता हो गया है।
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इसके बाद अदालत में संयुक्त बयान दर्ज हुआ, जिसमें बीमा कंपनी ने तीन लाख रुपये का भुगतान पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में करने की सहमति दी।
ट्रिब्यूनल अध्यक्ष जीएस वाधवा ने समझौते को स्वीकार करते हुए कहा कि तीन लाख रुपये बीमा कंपनी को 60 दिनों में जमा करने होंगे। यदि समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा, जिसकी गणना याचिका दाखिल करने की तारीख से की जाएगी।

अदालत ने यह भी कहा कि राशि सीधे दीपक के बैंक खाते में जमा की जाए। इसके लिए उसे अपने खाते का विवरण और पैन कार्ड की प्रति बीमा कंपनी को देनी होगी। यदि भुगतान के दौरान बीमा कंपनी टैक्स कटौती करती है, तो उसे समय पर टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करना होगा।
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